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Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   403 cases were registered in special NDPS court in Sirsa in nine days, four drug peddlers were sentenced

Sirsa: स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में नौ दिनों में 403 केस लगे, चार नशा तस्कर को सुनाई गई सजा

Thu, 11 May 2023 09:32 AM IST
नवीन दलाल हितेश चतुर्वेदी, सिरसा (हरियाणा)
हितेश चतुर्वेदी, सिरसा (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 11 May 2023 09:32 AM IST
सार

बीते नौ दिनों में विशेष अदालत में 403 मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान दो तस्करों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दो अन्य एनडीपीएस मामलों में अर्थदंड की सजा दी। बता दें कि सिरसा में विशेष एनडीपीएस अदालत की स्थापना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने की है।

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403 cases were registered in special NDPS court in Sirsa in nine days, four drug peddlers were sentenced
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मादक पदार्थ अधिनियम मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट को स्थापित हुए दस दिन हो गए हैं। इन दस दिनों में स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने मामलों की सुनवाई की है। पुराने केसों में 5 दिन से ज्यादा तारीख नहीं दी जा रही है। काफी केसों में बहस शुरू हो चुकी है।

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स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में फटाफट हो रही है सुनवाई
बीते नौ दिनों में विशेष अदालत में 403 मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान दो तस्करों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दो अन्य एनडीपीएस मामलों में अर्थदंड की सजा दी। बता दें कि सिरसा में विशेष एनडीपीएस अदालत की स्थापना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने की है। विशेष अदालत की स्थापना करने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि सिरसा में मादक पदार्थ तस्करी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में हर रोज करीब तीन एफआईआर एनडीपीएस की दर्ज होती हैं। इस अदालत में विभिन्न न्यायालयों से 2700 केस शिफ्ट होकर आए हैं। स्पेशल कोर्ट में हर रोज 50 से 60 के करीब केसों की सुनवाई कर रही है।
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तस्करों को बेल मिलना बहुत मुश्किल
स्पेशल स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की गिनती काफी सख्त न्यायाधीशों में होती है। वे तस्करी के मामलों में दोषियों को सख्त कार्रवाई की सजा सुनाते हैं। वकीलों के बीच भी चर्चा यही होती है कि डॉ अशोक कुमार की अदालत में बेल एप्लीकेशन मंजूर होना बहुत मुश्किल है। एनडीपीएस के मामलों में तो शुरुआती दिनों में बेल मिलना नामुमकिन है।
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हर रोज हो रही है 50 से 60 केसों की सुनवाई
विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने एक मई से कामकाज शुरू किया था। एक मई को 56 केसों की सुनवाई इस कोर्ट में हुई। दो को 52 केस, तीन मई को 60, चार मई को 42, पांच मई को 38, छह मई को 32, आठ मई को 68 व नौ मई को 55 केसों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हुई।

विशेष न्यायालय ने दो तस्करों को सुनाई 10 साल की कैद
मादक पदार्थ तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट (विशेष न्यायालय) ने सोमवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माना न भरने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने दोषियों को सजा सुनाते हुए कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है।


नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, ताकि नौजवानों का जीवन नशे से बचाया जा सके। इसलिए तस्करी करने वालों को कठोर दंड देना बहुत ही जरूरी है, ताकि वे फिर से ड्रग की तस्करी करने बारे सोच भी न सकें। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने 22 अप्रैल 2021 में एफआईआर दर्ज की थी। संवाद

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