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पशुओं से क्रूरता करने वाले ट्रक चालक को तीन साल कैद
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सिरसा। पशु क्रूरता के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी ट्रक चालक राजू को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 16 मई 2016 को कालांवाली के पास पुलिस ने सामने से आ रहे एक ट्रक को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर चालक ट्रक खड़ा करके फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 23 बैल लदे मिले। इनमें से सात बैलों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जीवित 16 बैलों को गोशाला में भिजवाया और मृत बलों को पोस्टमार्टम हेतु पशु अस्पताल पहुंचाया। कालांवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो ट्रक मालिक नूरदीन निवासी मुरादाबाद निकला। पुलिस टीम मुरादाबाद पहुंची तो नूरदीन ने पुलिस को बताया कि उसने ये ट्रक एक साल के लिए ठेके पर मुरादाबाद निवासी राजू उर्फ मुन्ना को दिया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने चालक राजू को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत ने राजू को दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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मामले के अनुसार 16 मई 2016 को कालांवाली के पास पुलिस ने सामने से आ रहे एक ट्रक को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर चालक ट्रक खड़ा करके फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 23 बैल लदे मिले। इनमें से सात बैलों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जीवित 16 बैलों को गोशाला में भिजवाया और मृत बलों को पोस्टमार्टम हेतु पशु अस्पताल पहुंचाया। कालांवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो ट्रक मालिक नूरदीन निवासी मुरादाबाद निकला। पुलिस टीम मुरादाबाद पहुंची तो नूरदीन ने पुलिस को बताया कि उसने ये ट्रक एक साल के लिए ठेके पर मुरादाबाद निवासी राजू उर्फ मुन्ना को दिया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने चालक राजू को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत ने राजू को दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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