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सिरसा: 100 ग्राम हेरोइन तस्करी मामले में 2 तस्कर दोषी करार, 22 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा
Wed, 20 Jul 2022 01:51 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 20 Jul 2022 01:51 AM IST
सार
इस मामले में ओढां थाना पुलिस ने जनवरी 2016 को एफआईआर दर्ज की थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
हरियाणा के सिरसा में हेरोइन तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो तस्करों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषियों की सजा का फैसला 22 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। मामले के अनुसार 3 जनवरी 2016 को पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवाया। तलाशी लेने पर कार में से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने कार सवार दो युवकों को हिरासत में ले लिया।
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पूछताछ के दौरान युवकों की पहचान जगसीर उर्फ डॉक्टर निवासी रोहिड़ा वाली व सलीम निवासी कंगनपुर सिरसा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने जगसीर व सलीम को दोषी करार दे दिया।
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