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सूचना आयोग ने ठोंका तत्कालीन ईओ अतर सिंह पर 10 हजार का जुर्माना
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2019 02:17 AM IST
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सिरसा। राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न करवाने के एक मामले में नगर परिषद सिरसा के तत्कालीन ईओ अत्तर सिंह खनगवाल को 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि मुकर्रर की गई है। सोशल वर्कर विजय कुमार ने एडवोकेट विनोद गोयल के माध्यम से नगर परिषद से आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी थी। मगर, नगर परिषद ने आधी-अधूरी सूचना देकर टालमटोल की। विनोद कुमार ने राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की। मामला सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई के पास पहुंचा। उन्होंने मामले की सुनवाई की। नगर परिषद की ओर से निजेश कुमार पेश हुए। मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना देने में ढिलाई बरतने का दोषी पाया, जिसके कारण सूचना मांगने वाला परेशान हुआ। आयुक्त जय सिंह बिश्रोई ने आरटीआई एक्ट के तहत विजय कुमार को 10 हजार रुपये हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया। हर्जाने की राशि तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह खनगवाल द्वारा चुकाए जाने के आदेश दिए गए है।
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