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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला दोषी करार

Tue, 24 Jul 2018 02:28 AM IST
Updated Tue, 24 Jul 2018 02:28 AM IST
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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला दोषी करार
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला दोषी करार
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सिरसा। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने दोषी की सजा का फैसला 26 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। 26 जुलाई को अदालत दोषी की सजा का फैसला सुनाएगी।

पुलिस का मिली शिकायत के अनुसार 18 जुलाई 2017 रानियां क्षेत्र में एक नाबालिग घर में अकेली थी। उसे अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाला गोबिंद सिंह जबरन घर में घुस गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग ने शोर मचाया तो आरोपी भागने लगा जिसे पड़ोस के लोगों ने देख लिया। परिजन घर लौटे तो नाबालिग ने उनको अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद घटना की सूचना रानियां थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करके गोबिंद के खिलाफ जबरन घर में घुसने व पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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