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सिरसा में हेरोइन सप्लाई करने वाले नाइजीरियन नागरिक सहित दो तस्कर दोषी करार
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नाइजीरियन नागरिक समेत दो तस्कर दोषी करार
सिरसा। सत्र न्यायालय ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में एक नाइजीरियन सहित दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी तस्करों की सजा का फैसला 18 फरवरी तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में चोपटा थाना पुलिस ने मई 2017 को केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार दो मई 2017 को चोपटा थाना पुलिस ने नाथूसरी कलां स्थित एक मकान में छापामार कर चार युवकों को दबोचा। आरोपियों की पहचान सुनील मलिक निवासी मौखरा पन्ना धन्याण रोहतक, सुरेश निवासी नाथूसरी कलां, रमेश निवासी नाथूसरी व शिव कुमार निवासी चोपटा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान सुनील मलिक के पास से 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। चारों ने पूछताछ में बताया कि वे ये हेरोइन दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में रहने वाले नाइजीरियन इमिका मोथो से 33 हजार रुपये में खरीदकर लाए थे। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद सीआईए की टीम दिल्ली गई और वहां से नाइजीरियन इमिका मोथो को गिरफ्तार करके सिरसा लाई। पुलिस ने उसके अदालत में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन भारती ने वीरवार को इस मामले में सुनील मलिक व नाइजीरियन इमिका मोथो को हेरोइन तस्करी का दोषी करार देकर सजा का फैसला 18 फरवरी तक सुरक्षित रख गया। अन्य तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
चूरा पोस्त की तस्करी का आरोपी भी दोषी करार
उधर, चूरापोस्त तस्करी के एक अन्य मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर दारा सिंह निवासी रानियां चुंगी सिरसा को दोषी करार दिया है। दारा सिंह को अदालत 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। जानकारी के अनुसार सदर सिरसा पुलिस सात नवंबर 2015 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान व्यक्ति के पास मिले बैग से छह किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान दारा सिंह निवासी रानियां चुंगी के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।
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सिरसा। सत्र न्यायालय ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में एक नाइजीरियन सहित दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी तस्करों की सजा का फैसला 18 फरवरी तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में चोपटा थाना पुलिस ने मई 2017 को केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार दो मई 2017 को चोपटा थाना पुलिस ने नाथूसरी कलां स्थित एक मकान में छापामार कर चार युवकों को दबोचा। आरोपियों की पहचान सुनील मलिक निवासी मौखरा पन्ना धन्याण रोहतक, सुरेश निवासी नाथूसरी कलां, रमेश निवासी नाथूसरी व शिव कुमार निवासी चोपटा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान सुनील मलिक के पास से 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। चारों ने पूछताछ में बताया कि वे ये हेरोइन दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में रहने वाले नाइजीरियन इमिका मोथो से 33 हजार रुपये में खरीदकर लाए थे। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद सीआईए की टीम दिल्ली गई और वहां से नाइजीरियन इमिका मोथो को गिरफ्तार करके सिरसा लाई। पुलिस ने उसके अदालत में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन भारती ने वीरवार को इस मामले में सुनील मलिक व नाइजीरियन इमिका मोथो को हेरोइन तस्करी का दोषी करार देकर सजा का फैसला 18 फरवरी तक सुरक्षित रख गया। अन्य तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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चूरा पोस्त की तस्करी का आरोपी भी दोषी करार
उधर, चूरापोस्त तस्करी के एक अन्य मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर दारा सिंह निवासी रानियां चुंगी सिरसा को दोषी करार दिया है। दारा सिंह को अदालत 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। जानकारी के अनुसार सदर सिरसा पुलिस सात नवंबर 2015 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान व्यक्ति के पास मिले बैग से छह किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान दारा सिंह निवासी रानियां चुंगी के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।
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