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मेडिकल स्टोर संचालक को तीन माह कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। मेडिकल स्टोर में नशीली दवाई बेचने के मामले में सत्र न्यायालय ने डबवाली स्थित नवदीप मेडिकोज के संचालक गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए तीन माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में डबवाली शहर थाना पुलिस ने फरवरी 2016 को केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार चार फरवरी 2016 को ड्रग इंस्पेक्टर संदीप गहलान को सूचना मिली थी कि डबवाली में स्थित नवदीप मेडिकोज में अवैध तौर पर नशीली दवाईयों की बिक्री की जाती है। सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस के सहयोग से मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान नशे में इस्तेमाल होने वाले गोलियां मिलीं। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक गुरमेल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहर थाने में उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार की अदालत ने गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए तीन माह कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। मेडिकल स्टोर में नशीली दवाई बेचने के मामले में सत्र न्यायालय ने डबवाली स्थित नवदीप मेडिकोज के संचालक गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए तीन माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में डबवाली शहर थाना पुलिस ने फरवरी 2016 को केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार चार फरवरी 2016 को ड्रग इंस्पेक्टर संदीप गहलान को सूचना मिली थी कि डबवाली में स्थित नवदीप मेडिकोज में अवैध तौर पर नशीली दवाईयों की बिक्री की जाती है। सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस के सहयोग से मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान नशे में इस्तेमाल होने वाले गोलियां मिलीं। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक गुरमेल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहर थाने में उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार की अदालत ने गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए तीन माह कैद की सजा सुना दी।
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