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मादक पदार्थ तस्कर को छह साल कैद
Updated Thu, 29 Nov 2018 02:23 AM IST
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मादक पदार्थ तस्कर को छह साल कैद
सिरसा। सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी तस्कर सुरजीत को दोषी करार देते हुए छह साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने मई 2014 को केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार 25 मई 2014 को पुलिस टीम बड़ागुढ़ा थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी में व्यक्ति के पास से 36 किलोग्राम चूरापोस्त मिला। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान गांव आनंदगढ़ निवासी सुरजीत के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने तस्कर सुरजीत को दोषी करार देकर छह साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी तस्कर सुरजीत को दोषी करार देते हुए छह साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने मई 2014 को केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार 25 मई 2014 को पुलिस टीम बड़ागुढ़ा थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी में व्यक्ति के पास से 36 किलोग्राम चूरापोस्त मिला। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान गांव आनंदगढ़ निवासी सुरजीत के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने तस्कर सुरजीत को दोषी करार देकर छह साल कैद की सजा सुना दी।
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