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Sirsa News: उधार लिए रुपये ने चुकाने पर कोर्ट ने सुनाई नौ महीने की सजा

Sat, 15 Feb 2025 11:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 15 Feb 2025 11:34 PM IST
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Court sentenced nine months imprisonment for repaying borrowed money
संवाद न्यूज एजेंसी
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ऐलनाबाद। सब-डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आर्य ने उधार रुपये नहीं चुकाने पर दोषी को नौ महीने की कैद की सजा सुनाई है और सात लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।
सावित्री इंटरप्राइजेज के मालिक संजय कुमार से उनके एक दोस्त ने वर्ष 2018 में दोस्ती की दुहाई देते हुए 4.75 लाख रुपये उधार लिए थे। इसके पश्चात उक्त व्यक्ति ने अपने उक्त दोस्त से उधार लिए गए पैसों को चुकाने के अपने कानूनी दायित्व के अंतर्गत पांच लाख रुपये का एक चेक संजय कुमार की फर्म सावित्री इंटरप्राइजेज के नाम जारी किया दिया। जब संजय कुमार ने चेक से बैंक में प्रस्तुत किया तो वह बाउंस हो गया।
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इस पर संजय कुमार अपने वकील वीरेंद्र सिंह भादू के माध्यम से समस्त कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए स्थानीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आर्य ने एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादू की दलीलों को स्वीकार करते हुए दोषी को नौ महीनों की कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
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