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Sirsa News: कोर्ट ने अंकित की जमानत की मंजूर
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सिरसा। भादरा बाजार स्थित विष्णु ट्रेडिंग कंपनी के संचालक की ओर से सेल्समैन अंकित के साथ की गई मारपीट व गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के मामले में एडिशनल सेशन जज नवजीत कलेर के आदेशों पर चोरी के आरोपी ठहराए गए अंकित की जमानत मंजूर हो गई। अंकित के जेल से बाहर आने के बाद गंभीर मारपीट, जातीय उत्पीड़न व अवैध हिरासत में रखने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है।
मुकदमा दर्ज करने के लिए पीड़ित की तरफ से एससी/एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग, डीजीपी, गृहमंत्री को शिकायत भेजेंगे। कोर्ट के आदेश पर डीएसपी अर्शदीप ने अंकित के पिता सुभाष व चाचा बंसीलाल के बयान भी दर्ज किए थे, साथ ही पीड़ित के परिजनों ने श्याम अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव भी सौंपी। डीएसपी अपनी जांच रिपोर्ट भी कोर्ट भेज चुके हैं।
अंकित के वकील रविंद्र बाल्याण ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अंकित का मेडिकल नहीं करवाया गया। अवैध हिरासत, मारपीट के मामले में लिखित शिकायत देने के बावजूद डीएसपी, एसएचओ का दोषियों के खिलाफ करवाई न करने से स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में है। इस मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोषियों पर करवाई व निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी।
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मुकदमा दर्ज करने के लिए पीड़ित की तरफ से एससी/एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग, डीजीपी, गृहमंत्री को शिकायत भेजेंगे। कोर्ट के आदेश पर डीएसपी अर्शदीप ने अंकित के पिता सुभाष व चाचा बंसीलाल के बयान भी दर्ज किए थे, साथ ही पीड़ित के परिजनों ने श्याम अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव भी सौंपी। डीएसपी अपनी जांच रिपोर्ट भी कोर्ट भेज चुके हैं।
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अंकित के वकील रविंद्र बाल्याण ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अंकित का मेडिकल नहीं करवाया गया। अवैध हिरासत, मारपीट के मामले में लिखित शिकायत देने के बावजूद डीएसपी, एसएचओ का दोषियों के खिलाफ करवाई न करने से स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में है। इस मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोषियों पर करवाई व निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी।
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