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दो आरोपियों को पीओ घोषित कर कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करने के दिए आदेश, दो जमानतियों की भी होगी प्रॉपर्टी अटैच

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 12:00 AM IST
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Court declared the accused as PO, ordered to attach the property, the property of two sureties will also be attached
सिरसा। एनडीपीएस मामले में जमानत मिलने के बाद भगोड़े चल रहे दो आरोपियों को कोर्ट ने पीओ घोषित कर दिया है। साथ ही दो जमानतियों की प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दो जमानती भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो कोर्ट ने उन दोनों जमानतियों की भी 50-50 हजार रुपये की प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने नशीली पदार्थ तस्करी मामले में अदालत से गैरहाजिर चल रहे अरुण और मोती के मामले में उनके जमानती त्रिलोक सिंह व रामकुमार की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आरोपी अरुण और मोती को पीओ घोषित कर दिया गया है और उनके खिलाफ सदर थाना पुलिस में केस भी दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले अदालत ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे जिसके बाद भी वे हाजिर नहीं हुए और न ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई। दोनों आरोपितों की त्रिलोक सिंह व रामकुमार ने जमानत दी हुई है। अदालती सुनवाई के दौरान वे भी गैर हाजिर रहे। जिसके बाद अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार सिरसा को जारी कर दिए हैं।
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