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Sirsa News: ईंट मारकर महिला की हत्या में दोषसिद्ध, कल सुनाई जाएगी सजा

Wed, 05 Feb 2025 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 05 Feb 2025 12:03 AM IST
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Convicted of killing a woman by hitting her with a brick, will be sentenced tomorrow
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। उधार दिए रुपये वापस मांगने पर ईंट मारकर महिला की हत्या के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा का फैसला छह फरवरी को सुनाया जाएगा।

इस मामले में डबवाली शहर थाना पुलिस में अक्तूबर 2020 में अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार जिला मुक्तसर, पंजाब के गांव आलम वाला निवासी बिट्टू यहां वार्ड नंबर 20 में अपनी बहन जसविंदर कौर के घर रह रहा था। उसके साथ मंडी डबवाली के शिवनगर निवासी तरसेम सिंह का वार्ड नंबर 20 निवासी बिट्टू से घनिष्ठता थी।
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तरसेम की पत्नी सुखप्रीत कौर ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बिट्टू को 20,000 रुपये उधार दिए थे। आरोप है कि पांच सितंबर 2020 की रात करीब 9:30 बजे बिट्टू तरसेम के घर आया। इस दौरान तरसेम घर पर नहीं था। सुखप्रीत ने बिट्टू से उधार दिए रुपये वापस मांगे तो बिट्टू का सुखप्रीत से झगड़ा हो गया। इसी दौरान बिट्टू ने सुखविंदर के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
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घटना के समय सुखप्रीत का बेटा सुखजिंदर घर पर ही था। इसलिए सुखजिंदर ने फोन करके पिता तरसेम को सूचना दी। घायल सुखप्रीत को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने सुखप्रीत के पति तरसेम के बयान पर आरोपी बिट्टू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।


सरकारी अधिवक्ता पलविंदर सिंह ने बताया कि आरोप पत्र दायर होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी बिट्टू को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने सजा का फैसला छह फरवरी तक सुरक्षित रखा है।
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