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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी का आरोप दोषी करार, सजा पर फैसला आज
Thu, 07 Nov 2024 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 07 Nov 2024 12:51 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के एक मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी दर्शन सिंह को दोषी करार दिया है। सजा का फैसला वीरवार को किया जाएगा। दोषी के खिलाफ रोड़ी पुलिस थाना में अक्टूबर 2020 को अभियोग दर्ज हुआ था।
मामले के अनुसार 18 अक्टूबर 2020 को सीआईए टीम एएसआई तरसेम सिंह के नेतृत्व में गांव अलीकां क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान नहर पुल के पास बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस ने रोका। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास थैले से नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की 380 गोलियां मिलीं। व्यक्ति की पहचान दर्शन सिंह पुत्र हजूरा सिंह निवासी गांव भीमा जिला सिरसा के रूप में हुई। पुलिस टीम ने दर्शन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले में न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी दर्शन सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला 7 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया।
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सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के एक मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी दर्शन सिंह को दोषी करार दिया है। सजा का फैसला वीरवार को किया जाएगा। दोषी के खिलाफ रोड़ी पुलिस थाना में अक्टूबर 2020 को अभियोग दर्ज हुआ था।
मामले के अनुसार 18 अक्टूबर 2020 को सीआईए टीम एएसआई तरसेम सिंह के नेतृत्व में गांव अलीकां क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान नहर पुल के पास बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस ने रोका। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास थैले से नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की 380 गोलियां मिलीं। व्यक्ति की पहचान दर्शन सिंह पुत्र हजूरा सिंह निवासी गांव भीमा जिला सिरसा के रूप में हुई। पुलिस टीम ने दर्शन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले में न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी दर्शन सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला 7 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया।
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