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Sirsa News: सिलिंडर पर अतिरिक्त वसूली करने पर गैस एजेंसी पर दर्ज हुई प्राथमिकी
Sat, 04 Apr 2026 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 04 Apr 2026 11:36 PM IST
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एक अप्रैल को अमर उजाला में प्रकाशित समाचार का डीसी ने लिया था संज्ञान
जांच के बाद खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। उपभोक्ता से गैस सिलिंडर पर 36 रुपये अतिरिक्त वसूलने के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी भूपेंद्र गैस एजेंसी के खिलाफ शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उक्त कार्रवाई अमर उजाला में एक अप्रैल को प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त शांतनु शर्मा के निर्देश पर की गई।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने मंगलवार को भारत गैस एजेंसी की शाखा भूपेंद्र गैस एजेंसी पर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैश काउंटर पर एक कर्मचारी को गांव किराडकोट निवासी उपभोक्ता से 943 रुपये लेकर बाकी राशि लौटाते हुए देखा जिसमें 36 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे थे।
यह देखकर वह हैरान रह गए। एक अप्रैल को अमर उजाला में समाचार प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त शांतनु शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया और डीएफएससी को निर्देश दिए कि वे इस मामले में गैस एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। बाद में भूपेंद्र गैस एजेंसी पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने रिकॉर्ड खंगाला।
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अधिकारियों ने मार्च माह में बुकिंग सप्लाई की जांच कर रिकॉर्ड जब्त कर लिया। शुक्रवार को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने शहर थाना पुलिस को शिकायत भेजकर आरोपी गैस एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भूपेंद्र गैस एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। जांच अधिकारी नरेश कुमार का कहना है कि आरोपी गैस एजेंसी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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जांच के बाद खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। उपभोक्ता से गैस सिलिंडर पर 36 रुपये अतिरिक्त वसूलने के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी भूपेंद्र गैस एजेंसी के खिलाफ शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उक्त कार्रवाई अमर उजाला में एक अप्रैल को प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त शांतनु शर्मा के निर्देश पर की गई।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने मंगलवार को भारत गैस एजेंसी की शाखा भूपेंद्र गैस एजेंसी पर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैश काउंटर पर एक कर्मचारी को गांव किराडकोट निवासी उपभोक्ता से 943 रुपये लेकर बाकी राशि लौटाते हुए देखा जिसमें 36 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे थे।
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यह देखकर वह हैरान रह गए। एक अप्रैल को अमर उजाला में समाचार प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त शांतनु शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया और डीएफएससी को निर्देश दिए कि वे इस मामले में गैस एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। बाद में भूपेंद्र गैस एजेंसी पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने रिकॉर्ड खंगाला।
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अधिकारियों ने मार्च माह में बुकिंग सप्लाई की जांच कर रिकॉर्ड जब्त कर लिया। शुक्रवार को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने शहर थाना पुलिस को शिकायत भेजकर आरोपी गैस एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भूपेंद्र गैस एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। जांच अधिकारी नरेश कुमार का कहना है कि आरोपी गैस एजेंसी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।