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Sirsa News: सोलर पावर प्लांट के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
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सिरसा। सामाजिक संस्थाओं और पिछड़े व अनुसूचित जाति वर्ग की धर्मशालाओं के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी संजीव कुमार नैन ने बताया कि सामाजिक क्षेत्र संस्थान के लिए 50 किलोवाट (बिना बैटरी) व 10 किलोवाट (बैटरी) के साथ तक ग्रिड कनेक्टेड के सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सामाजिक क्षेत्र संस्थान जिनमें गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, बधिर और मूक केंद्र, प्राकृतिक उपचार केंद्र, रेडक्रॉस आदि शामिल हैं। जो किसी एनजीओ, दानशील संस्थान, सरकारी संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत हैं। वे सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पावर प्लांट पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पावर प्लांट लगवाने पर 50 प्रतिशत राशि का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 50 प्रतिशत राशि का भुगतान संस्थान की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी संस्थान के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, नवीनतम बिजली बिल, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा पिछले तीन साल के लाभ-हानि का विवरण, आयकर प्रमाण पत्र यू्एस जी-80 को ऑनलाइन जमा करवाना होगा। पात्र संस्थान की 50 प्रतिशत राशि ऑनलाइन जमा की जाएगी।
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धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने बारे आवेदन आमंत्रित :
परियोजना अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति वर्ग की धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। धर्मशालाओं से पांच किलोवाट (बैटरी/बिना बैटरी) तक ग्रिड कनेक्टेड के सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। स्कीम के तहत अनुसूचित व पिछड़ी जाति वर्ग की धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार 75 प्रतिशत राशि का अनुदान देगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान धर्मशाला की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी धर्मशाला की ओर से संस्थान के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और नवीनतम बिजली बिल को ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में कमरा नंबर 54 में संपर्क किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि सामाजिक क्षेत्र संस्थान जिनमें गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, बधिर और मूक केंद्र, प्राकृतिक उपचार केंद्र, रेडक्रॉस आदि शामिल हैं। जो किसी एनजीओ, दानशील संस्थान, सरकारी संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत हैं। वे सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पावर प्लांट पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि पावर प्लांट लगवाने पर 50 प्रतिशत राशि का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 50 प्रतिशत राशि का भुगतान संस्थान की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी संस्थान के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, नवीनतम बिजली बिल, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा पिछले तीन साल के लाभ-हानि का विवरण, आयकर प्रमाण पत्र यू्एस जी-80 को ऑनलाइन जमा करवाना होगा। पात्र संस्थान की 50 प्रतिशत राशि ऑनलाइन जमा की जाएगी।
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धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने बारे आवेदन आमंत्रित :
परियोजना अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति वर्ग की धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। धर्मशालाओं से पांच किलोवाट (बैटरी/बिना बैटरी) तक ग्रिड कनेक्टेड के सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। स्कीम के तहत अनुसूचित व पिछड़ी जाति वर्ग की धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार 75 प्रतिशत राशि का अनुदान देगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान धर्मशाला की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी धर्मशाला की ओर से संस्थान के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और नवीनतम बिजली बिल को ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में कमरा नंबर 54 में संपर्क किया जा सकता है।