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Sirsa News: ऋण योजनाओं के लिए आवेदन मांगे, 21 तक ऑनलाइन करें आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Aug 2025 11:34 PM IST
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Applications invited for loan schemes, apply online till 21
सिरसा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सावधि ऋण योजना एवं सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की गई है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र व्यक्ति 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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निगम के जिला प्रबंधक कुलदीप सैनी ने बताया कि योजनाओं के लाभ के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) हो। आवेदक ने पूर्व में निगम से लिए ऋण का दुरुपयोग न किया हो।
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प्रबंधक कुलदीप सैनी ने बताया कि सावधि ऋण योजना (टर्म लोन स्कीम) के अंतर्गत प्रार्थी को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत स्व रोजगार के लिए एक लाख रुपये का ऋण 6.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर प्रदान किया जाएगा।
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प्रार्थी को योजना के अंतर्गत ऋण पर 50,000 रुपये या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। समय पर ऋण की किस्त न भरने की एवज में 4 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। आवेदन के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (सत्यापित), रिहायशी प्रमाण पत्र व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र साथ लगाने जरूरी है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन एचएससीएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर 21 अगस्त तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निगम कार्यालय, प्रथम तल, नजदीक हनुमान वाटिका, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरसा के दूरभाष 01666-244974 संपर्क किया जा सकता है।
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