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Sirsa News: 13 वर्षों तक फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करता रहा एएलएम, जांच के बाद बिजली निगम ने किया बर्खास्त
Fri, 28 Jun 2024 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 28 Jun 2024 11:57 PM IST
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बडागुढ़ा (सिरसा)। बिजली निगम में एएलएम (सहायक लाइनमैन) स्तर का कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होकर 13 वर्षों तक नौकरी करता रहा। जांच में सच्चाई सामने आने पर शुक्रवार को निगम ने उसे नौकरी से बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ बडागुढ़ा थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस को दी शिकायत में बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि हिसार जिले के गांव किनाला निवासी कुलदीप सिंह ने वर्ष 2012 में विद्युत निगम पंजुआना में एएलएम के पद पर भर्ती हुआ था। इसके बाद उसका तबादला डिंग हो गया। कुलदीप सिंह को जिस प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी मिली, उसमें दिखाया गया था कि उसने राजकीय आईटीआई पादुनर (कानपुर) से वर्ष 2006-2008 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुलदीप ने निगम में 13 वर्षों तक नौकरी की, जिसके बाद वर्ष 2023 में जांच में सामने आया कि उक्त एएलएम द्वारा जो आईटीआई द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था वो फर्जी था, जिसके बाद एक्सईएन ने 2 एसडीओ की जांच की भी ड्यूटी लगाई।
जांच के तहत जब उक्त अधिकारी कानपुर गए और वहां पूरी जांच की तो इस एएलएम की सच्चाई सामने आई। जिसके बाद निगम ने उसे शोकाज नोटिस भी जारी किया, जिसका उक्त एएलएम द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद निगम ने शुक्रवार को उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। एक्सईएन सिरसा ने बडागुढ़ा थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी कुलदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। कुलदीप ने 13 वर्षों तक निगम को सैलरी के रूप में 45,37,077 रुपये का नुकसान पहुंचाया। एक्सईएन ने शिकायत में आरोपी से उक्त राशि की रिकवरी के लिए भी लिखा है।
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इस मामले में जांच अधिकारी एसआई मदन लाल ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी का रिकॉर्ड हासिल कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस को दी शिकायत में बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि हिसार जिले के गांव किनाला निवासी कुलदीप सिंह ने वर्ष 2012 में विद्युत निगम पंजुआना में एएलएम के पद पर भर्ती हुआ था। इसके बाद उसका तबादला डिंग हो गया। कुलदीप सिंह को जिस प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी मिली, उसमें दिखाया गया था कि उसने राजकीय आईटीआई पादुनर (कानपुर) से वर्ष 2006-2008 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुलदीप ने निगम में 13 वर्षों तक नौकरी की, जिसके बाद वर्ष 2023 में जांच में सामने आया कि उक्त एएलएम द्वारा जो आईटीआई द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था वो फर्जी था, जिसके बाद एक्सईएन ने 2 एसडीओ की जांच की भी ड्यूटी लगाई।
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जांच के तहत जब उक्त अधिकारी कानपुर गए और वहां पूरी जांच की तो इस एएलएम की सच्चाई सामने आई। जिसके बाद निगम ने उसे शोकाज नोटिस भी जारी किया, जिसका उक्त एएलएम द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद निगम ने शुक्रवार को उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। एक्सईएन सिरसा ने बडागुढ़ा थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी कुलदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। कुलदीप ने 13 वर्षों तक निगम को सैलरी के रूप में 45,37,077 रुपये का नुकसान पहुंचाया। एक्सईएन ने शिकायत में आरोपी से उक्त राशि की रिकवरी के लिए भी लिखा है।
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इस मामले में जांच अधिकारी एसआई मदन लाल ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी का रिकॉर्ड हासिल कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।