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Sirsa News: प्रशासन ने चलाया अवैध मकानों पर पीला पंजा, 12 तोड़े

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Feb 2025 11:48 PM IST
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Administration launched yellow claw on illegal houses, 12 were demolished
अवैध मकान तोड़ती मशीन
रानियां। गांव गिंदड़ा में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए प्रशासन की ओर से पंचायती जमीन पर बने मकानों से कब्जा छुटवाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में गांव की मुख्य गली में अवैध रूप से बने करीब एक दर्जन मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए रानियां पुलिस से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
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गांव की यह गली करीब 38 फीट चौड़ी थी, जहां पर गांव के 12 परिवारों ने आधी गली पर वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने करीब चार महीने पूर्व कब्जाधारियों को अवैध कब्जा छोड़ने व गली को खाली करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए कब्जा कार्रवाई के लिए प्रशासन की ओर से पंचायती राज विभाग रानियां से अंकुर एसडीओ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। बीती तीन जनवरी को प्रशासन ने पंचायत व कब्जाधारियों की मौजूदगी पंचायती गली की पेमाईश कर कब्जाधारियों को अवैध कब्जा छोड़ने के आदेश दिए थे।
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इस पर कब्जाधारियों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से कुछ दिनों का समय मांग कर पंचायती जगह खाली करने की बात कही थी। वीरवार को प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर अवैध मकानों को तौड़ने की कार्रवाई की। इस मौके पर कब्जाधारियों के चेहरे काफी मायूस नजर आए। उन्होंने अपने मकानों के हुए नुकसान की चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन से मकानों का मलबा उठाने के लिए दो दिनों का समय की मांग की। इस पर प्रशासन व पंचायत ने सहमति व शांतिपूर्वक जगह खाली करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कानूनगो सुभाष चंद्र, रानियां थाना प्रभारी दिनेश कुमार, करीवाला चौकी इंचार्ज नितिन, सरपंच जसवंत घोड़ेला सहित पुलिस बल व ग्रामीण मौजूद रहे।
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-------------------------------- गांव के करीब 12 परिवारों इस आधी पंचायती गली पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर मकान बना रखे थे। इसको खाली करवाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश जारी हुए। कब्जाधारियों ने कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए प्रशासन का पूरा साथ दिया और कब्जा कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। --- अंकुर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, (एसडीओ, पंचायती राज विभाग, रानियां)
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