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Sirsa News: हथियारों के साथ वीडियो या फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
Fri, 21 Mar 2025 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 21 Mar 2025 01:12 AM IST
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सिरसा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि कुछ लोग हथियारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर आदि के पेज पर पोस्ट कर समाज में अपना रुतबा दिखाने और दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। जोकि पूरी तरह से गैरकानूनी है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए है कि सोशल मीडिया साइटस पर जो लोग हथियारों का प्रदर्शन करते है, उन लोगों की सूची तैयार करें। उनके खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के शस्त्र लाइसेंस भी रद्द करने की कवायद शुरू की जाए।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि सोशल साइट्स पर हथियारों के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने का प्रचलन सा हो गया है। जिससे अक्सर युवा भ्रमित होकर अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक से ज्यादा हथियारों के साथ तस्वीर खिंचवा कर अपलोड करते हैं। समाज में दहशत फैलाने का काम करते है, जोकि गैरकानूनी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक जेल की सजा और भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि हथियार भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। असला लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों का उल्लंघन एवं दुरुपयोग होता है। सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है, लिहाजा वहां हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है।
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पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि सोशल साइट्स पर हथियारों के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने का प्रचलन सा हो गया है। जिससे अक्सर युवा भ्रमित होकर अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक से ज्यादा हथियारों के साथ तस्वीर खिंचवा कर अपलोड करते हैं। समाज में दहशत फैलाने का काम करते है, जोकि गैरकानूनी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक जेल की सजा और भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है।
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पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि हथियार भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। असला लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों का उल्लंघन एवं दुरुपयोग होता है। सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है, लिहाजा वहां हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है।
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