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निक्कू हत्याकांड में आरोपी साला व उसका साथी दोषी करार : वादी ने आरोपियों के पक्ष में बयान दिया, न्यायालय ने सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला

Thu, 23 Jan 2025 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 23 Jan 2025 11:45 PM IST
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Accused brother-in-law and his accomplice found guilty in Nikku murder case: Plaintiff gave statement in favor of the accused, court gave verdict on the basis of evidence
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। गांव नथोर के निक्कू सिंह हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्यारोपी सुरेंद्र उर्फ छिंद्रपाल व रोहताश को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषियों की सजा का फैसला 27 जनवरी तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने जनवरी 2021 में अभियोग दर्ज किया था।

मामले के अनुसार गांव नथोर निवासी रमन कुमारी ने वर्ष 2019 में गांव के ही निक्कू सिंह के साथ कोर्ट में शादी की थी। शादी से रमन के घरवाले खुश नहीं थे। रमन के भाई सुरेंद्र ने वर्ष 2020 में निक्कू पर हमला कर दिया था। हमले के बाद निक्कू अपनी पत्नी रमन के साथ गांव से दूर रहने लगा। 5 जनवरी 2021 को निक्कू अपना प्लाट बेचने के लिए गांव गया था। निक्कू सिंह ने रमन से कहा था कि वह शाम को लौट आएगा। निक्कू जब खेत के रास्ते गांव जा रहा था तो सुरेंद्र ने अपने साथी रोहताश निवासी नथोर के साथ मिलकर तेजधार हथियार से निक्कू सिंह पर हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने रमन का बयान दर्ज कर आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिंद्रपाल व रोहताश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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वीरवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिंद्रपाल व रोहताश को दोषी करार दे दिया। सरकारी अधिवक्ता पलविंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में वादी ने अभियोजन पक्ष का साथ न देकर आरोपियों के पक्ष में बयान दिया। न्यायालय ने अपने विवेक व सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है।
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