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Sirsa News: प्रतिबंधित खरपतवार नाशक की खेप पकड़ी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jan 2026 10:57 PM IST
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A consignment of banned herbicides was seized.
कालांवाली। पंजाब पुलिस जब्त की गई प्रतिबं​धित कीटनाश के साथ। पुलिस 
कालांवाली (सिरसा)। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बठिंडा की टीम ने बुधवार शाम को जिले से जा रही एक पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में प्रतिबंधित खरपतवार नाशक बरामद की है। यह कार्रवाई रामा मंडी क्षेत्र के गांधी चौक के पास की गई। बठिंडा जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनदीप सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पिकअप गाड़ी से प्रतिबंधित खरपतवार नाशक बरामद किया गया।
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इस मामले में मैसर्स गोयल ब्रदर कालांवाली के संचालक कुलदीप सिंह व तरसेम चंद के खिलाफ रामा मंडी में एफआईआर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक माने जाने के कारण इस पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। टीम की ओर से बरामद कीटनाशक के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।
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करीब 200 लीटर प्रतिबंधित दवाई जब्त की गई है। इसके बाद कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त दवाई को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनदीप सिंह ने बताया कि मामले में कीटनाशक अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस प्रतिबंधित खरपतवार नाशक का किसी भी सूरत में प्रयोग न करें। वहीं विभाग ने जिले के सभी कीटनाशक विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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