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बिना नक्शा पास करवाने पर चार वार्डों के 20 प्रॉपर्टी धारकों को नप ने भेजे नोटिस
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सिरसा। शहर में बिना नक्शा पास करवाने पर निर्माण कार्य शुरू करने पर नगर परिषद ने 20 मकान मालिकों को नोटिस भेजे हैं। एक सप्ताह में नोटिस का जवाब न देने पर निर्माण स्थल को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
नगर परिषद सिरसा ने शहर में बिना नक्शे पास करवाए मकान या दुकान का निर्माण करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नप ने सक्षम युवाओं से शहर में अवैध निर्माण कार्य करने वालों का सर्वे करवाने का काम शुरू करवाया है। यह सर्वे पांच अप्रैल से शुरू हुआ है। इस सर्वे में करीब आठ सक्षम युवा लगे हुए है। ये बारी बारी से वार्ड को चैक क रहे हैं। अभी तक नप ने 20 ऐसे मालिकों को चिह्नित किया है जिन्होंने बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये 20 मकान मालिक वार्ड एक, वार्ड सात, वार्ड 12 और वार्ड 13 के लोग है। इन प्रॉपर्टी मालिकों ने निर्माण स्थल का काम नींव तक पहुंचाया था। नप ने इन्हें आठ व नौ अप्रैल को नोटिस भेजे है। इन्हें एक सप्ताह में नोटिस का जबाव देने के लिए कहा है। अभी तक इन्हें म्यूनिसिपल एक्ट धारा 203 जी के तहत सामान्य नोटिस भेजे गए हैं। यदि जवाब न दिया तो म्यूनिसिपल एक्ट धारा 208 एक के तहत नोटिस भेजे जाएंगे, जिसमें जवाब न देने पर निर्माणस्थल को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ये है नक्शा पास करवाने की फीस
नप से नक्शा पास करवाने के लिए चार्ज तय किए हैं। नक्शा केवल वैध कालोनी का ही पास किया जाता है। कमर्शियल प्रॉपटी के 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। जबकि रिहायशी के लिए 120 रुपये प्रति वर्ग गज है। 2004 में अप्रूवड 26 कालोनियों से नप 120 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसार से फीस लेगी। जबकि 2014 में पास हुई आठ कालोनियों में 200 रुपये प्रति वर्ग गज अनुसार नक्षा पास करवाने के चार्ज लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मलवा उठाने के चार्ज 100 वर्ग गज पर 1200 रुपये प्रति वर्ग गज, 200 वर्ग गज पर 1800 रुपये प्रति वर्ग गज, 300 वर्ग गज पर 3650 रुपये प्रति वर्ग गज है। कंस्ट्रक्शन फीस 10 रुपये प्रति वर्ग गज है। बाउंड्री वाल के पांच रुपये प्रति रनिंग फुट चार्ज है। इसके अतिरिक्त कुल निर्माण का एक प्रतिशत लेबर चार्ज है।
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शहर में निर्माणाधीन स्थलों का सर्वे करवाया जा रहा है। जिन लोगों ने बिना नक्शा पास करवाए इमारत की नींव भरी है। उन्हें नोटिस भेजे गए हैं।
- अमन ढांडा, ईओ, नगर परिषद सिरसा।
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नगर परिषद सिरसा ने शहर में बिना नक्शे पास करवाए मकान या दुकान का निर्माण करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नप ने सक्षम युवाओं से शहर में अवैध निर्माण कार्य करने वालों का सर्वे करवाने का काम शुरू करवाया है। यह सर्वे पांच अप्रैल से शुरू हुआ है। इस सर्वे में करीब आठ सक्षम युवा लगे हुए है। ये बारी बारी से वार्ड को चैक क रहे हैं। अभी तक नप ने 20 ऐसे मालिकों को चिह्नित किया है जिन्होंने बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये 20 मकान मालिक वार्ड एक, वार्ड सात, वार्ड 12 और वार्ड 13 के लोग है। इन प्रॉपर्टी मालिकों ने निर्माण स्थल का काम नींव तक पहुंचाया था। नप ने इन्हें आठ व नौ अप्रैल को नोटिस भेजे है। इन्हें एक सप्ताह में नोटिस का जबाव देने के लिए कहा है। अभी तक इन्हें म्यूनिसिपल एक्ट धारा 203 जी के तहत सामान्य नोटिस भेजे गए हैं। यदि जवाब न दिया तो म्यूनिसिपल एक्ट धारा 208 एक के तहत नोटिस भेजे जाएंगे, जिसमें जवाब न देने पर निर्माणस्थल को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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ये है नक्शा पास करवाने की फीस
नप से नक्शा पास करवाने के लिए चार्ज तय किए हैं। नक्शा केवल वैध कालोनी का ही पास किया जाता है। कमर्शियल प्रॉपटी के 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। जबकि रिहायशी के लिए 120 रुपये प्रति वर्ग गज है। 2004 में अप्रूवड 26 कालोनियों से नप 120 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसार से फीस लेगी। जबकि 2014 में पास हुई आठ कालोनियों में 200 रुपये प्रति वर्ग गज अनुसार नक्षा पास करवाने के चार्ज लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मलवा उठाने के चार्ज 100 वर्ग गज पर 1200 रुपये प्रति वर्ग गज, 200 वर्ग गज पर 1800 रुपये प्रति वर्ग गज, 300 वर्ग गज पर 3650 रुपये प्रति वर्ग गज है। कंस्ट्रक्शन फीस 10 रुपये प्रति वर्ग गज है। बाउंड्री वाल के पांच रुपये प्रति रनिंग फुट चार्ज है। इसके अतिरिक्त कुल निर्माण का एक प्रतिशत लेबर चार्ज है।
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शहर में निर्माणाधीन स्थलों का सर्वे करवाया जा रहा है। जिन लोगों ने बिना नक्शा पास करवाए इमारत की नींव भरी है। उन्हें नोटिस भेजे गए हैं।
- अमन ढांडा, ईओ, नगर परिषद सिरसा।