{"_id":"5b78796a42c792463f7937af","slug":"31534622058-sirsa-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सूचना आयोग ने ईओ को जारी किया नोटिस, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सूचना आयोग ने ईओ को जारी किया नोटिस, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई
Updated Sun, 19 Aug 2018 01:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सूचना आयोग ने ईओ को जारी किया नोटिस, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सिरसा। राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है। 17 अक्टूबर को आरटीआई के मामले की सुनवाई होगी। राज्य सूचना आयुक्त चंद्रप्रकाश मामले की सुनवाई करेंगे। सूचना आयोग ने ये नोटिस आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कटारिया की शिकायत पर जारी किया है।
पीर बस्ती निवासी समाजसेवी रमेश कटारिया ने नगर परिषद से 21 मई 2018 को स्ट्रीट लाइट के संबंध में कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर परिषद ने वांछित सूचना प्रदान नहीं की। इस बारे में राज्य सूचना आयोग में 2 जुलाई को शिकायत की। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद सिरसा के ईओ-सह-एसपीआईओ को तलब किया है। उन्हें 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित आयोग कार्यालय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से आयोग में दलील रखी गई कि नगर परिषद आरटीआई के मामलों में संवेदनहीन रवैया अपनाता रहा है। आरटीआई के आवेदनों पर समय पर सूचना नहीं दी जाती और आरटीआई मांगने वालों को हतोत्साहित किया जाता है। रमेश कटारिया ने राज्य सूचना आयोग से उसकी प्रार्थना को शिकायत ग्रुप में स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया।
ये मांगी थी आरटीआई में सूचना:
आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कटारिया ने नगर परिषद से स्ट्रीट लाइट के संबंध में जानकारी मांगी थी। पूछा गया था कि जनवरी 2011 से 30 अप्रैल 2018 की अवधि में कितनी स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट लगाई गई। इस अवधि में कितनी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की गई। तब्दील की गई स्ट्रीट लाइट के स्क्रैप का विवरण दिया जाए। स्ट्रीट लाइट की स्क्रैप को किस दर पर और किसे बेचा गया। स्क्रैप की बिक्री से कुल कितनी आय हुई। स्क्रैप बेचने के लिए अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
सिरसा। राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है। 17 अक्टूबर को आरटीआई के मामले की सुनवाई होगी। राज्य सूचना आयुक्त चंद्रप्रकाश मामले की सुनवाई करेंगे। सूचना आयोग ने ये नोटिस आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कटारिया की शिकायत पर जारी किया है।
पीर बस्ती निवासी समाजसेवी रमेश कटारिया ने नगर परिषद से 21 मई 2018 को स्ट्रीट लाइट के संबंध में कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर परिषद ने वांछित सूचना प्रदान नहीं की। इस बारे में राज्य सूचना आयोग में 2 जुलाई को शिकायत की। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद सिरसा के ईओ-सह-एसपीआईओ को तलब किया है। उन्हें 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित आयोग कार्यालय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से आयोग में दलील रखी गई कि नगर परिषद आरटीआई के मामलों में संवेदनहीन रवैया अपनाता रहा है। आरटीआई के आवेदनों पर समय पर सूचना नहीं दी जाती और आरटीआई मांगने वालों को हतोत्साहित किया जाता है। रमेश कटारिया ने राज्य सूचना आयोग से उसकी प्रार्थना को शिकायत ग्रुप में स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया।
विज्ञापन
ये मांगी थी आरटीआई में सूचना:
आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कटारिया ने नगर परिषद से स्ट्रीट लाइट के संबंध में जानकारी मांगी थी। पूछा गया था कि जनवरी 2011 से 30 अप्रैल 2018 की अवधि में कितनी स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट लगाई गई। इस अवधि में कितनी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की गई। तब्दील की गई स्ट्रीट लाइट के स्क्रैप का विवरण दिया जाए। स्ट्रीट लाइट की स्क्रैप को किस दर पर और किसे बेचा गया। स्क्रैप की बिक्री से कुल कितनी आय हुई। स्क्रैप बेचने के लिए अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें।
विज्ञापन