फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   3 years imprisonment to eight accused of attack with sharp weapon

Sirsa News: तेजधार हथियार से हमला करने के आठ दोषियों को 3 साल कैद

Tue, 19 Sep 2023 10:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 19 Sep 2023 10:24 PM IST
विज्ञापन
3 years imprisonment to eight accused of attack with sharp weapon
जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुआ था झगड़ा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में डिंग थाना पुलिस ने जून 2017 में अभियोग दर्ज किया था।

मामले के अनुसार 15 जून 2017 को डिंग थाना पुलिस को सूचना मिली कि ढाणी नरेलखेड़ा में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है और घायलों को सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और घायल श्रवण सिंह का बयान दर्ज किया। श्रवण सिंह ने बताया कि 15 जून को वह अपना ट्रैक्टर लेकर तेल डलवाने जा रहा था। इस दौरान तरसेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह, तरसेम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, रविंद्र ,जसपाल सिंह व रघुबीर ने उसपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी। इसी मामले में दूसरे पक्ष के हमला करने के आरोपी दर्शन सिंह, राजविंद्र सिंह व स्वर्ण सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed