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Sirsa News: तेजधार हथियार से हमला करने के आठ दोषियों को 3 साल कैद
Tue, 19 Sep 2023 10:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 19 Sep 2023 10:24 PM IST
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जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुआ था झगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में डिंग थाना पुलिस ने जून 2017 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 15 जून 2017 को डिंग थाना पुलिस को सूचना मिली कि ढाणी नरेलखेड़ा में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है और घायलों को सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और घायल श्रवण सिंह का बयान दर्ज किया। श्रवण सिंह ने बताया कि 15 जून को वह अपना ट्रैक्टर लेकर तेल डलवाने जा रहा था। इस दौरान तरसेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह, तरसेम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, रविंद्र ,जसपाल सिंह व रघुबीर ने उसपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी। इसी मामले में दूसरे पक्ष के हमला करने के आरोपी दर्शन सिंह, राजविंद्र सिंह व स्वर्ण सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में डिंग थाना पुलिस ने जून 2017 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 15 जून 2017 को डिंग थाना पुलिस को सूचना मिली कि ढाणी नरेलखेड़ा में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है और घायलों को सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और घायल श्रवण सिंह का बयान दर्ज किया। श्रवण सिंह ने बताया कि 15 जून को वह अपना ट्रैक्टर लेकर तेल डलवाने जा रहा था। इस दौरान तरसेम सिंह पुत्र दर्शन सिंह, तरसेम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, रविंद्र ,जसपाल सिंह व रघुबीर ने उसपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी। इसी मामले में दूसरे पक्ष के हमला करने के आरोपी दर्शन सिंह, राजविंद्र सिंह व स्वर्ण सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
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