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बिजली निगम ने बिल निपटान योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई: एसई

Thu, 03 Jan 2019 02:14 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jan 2019 02:14 AM IST
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बिजली निगम ने बिल निपटान योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई: एसई
बिल निपटान योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई: एसई
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सिरसा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली बिल निपटान योजना की अवधि अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। जिले के शेष बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले यह योजना 31 दिसंबर 2018 तक थी। लेकिन बिजली उपभोक्ताओं के बढते रुझान को देखते हुए अब इस योजना की तिथि को एक माह और बढ़ाया गया है। ये जानकारी बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता एमआर सचदेवा ने दी।

उन्होंने बताया कि सिरसा सर्कल में 31 दिसंबर तक जिले के 67056 बिजली उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया हैं। इन उपभोक्ताओं ने 10 करोड़ 39 लाख रुपये के बकाया बिल भरे हैं। इस योजना के तहत 26 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि माफ हुई है, इस प्रकार लगभग 37 करोड़ रुपये के बिल रिकवर हो चुके हैं। विद्युत निगम सिरसा के कार्यकारी अभियंता (शहरी) भागीरथ ने बताया कि इनमें सिरसा शहरी सर्कल के 22 हजार 880 उपभोक्ताओं में से 19 हजार 423 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। इन उपभोक्ताओं ने 3 करोड़ 62 लाख रुपये के बिल अदा किये हैं और 7 करोड़ 72 लाख रुपये के बिजली के बिल माफ करवा लिए। उल्लेखनीय है कि सिरसा सर्कल में 77 हजार 188 डिफाल्टर उपभोक्ताओं थे। जिनके पास 48 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इनमें से 67 हजार 56 उपभोक्ता बकाया बिल भर कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अब केवल 10 हजार 132 उपभोक्ता शेष बचे हैं। अब ये उपभोक्ता 31 जनवरी तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जून-2005 से पहले के बकाया बिलों को राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल माफी योजना -2005 के तहत पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया है। जून-2005 से 30 जून,2018 तक बकाया बिलों के निपटारे के लिए ग्रामीण घरेलू बिल के मामले में 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से बिल की अदायगी करनी होगी जोकि लगभग 112 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह बनता है। इसी प्रकार शहरी घरेलू उपभोक्ता को 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से बिल भरना होगा जोकि लगभग 142 रुपये 50 पैसे प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से है। ग्रामीण गैर -घरेलू (कमर्शियल) के मामले में 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से लगभग 483 रुपये 75 पैसे प्रति किलोवाट प्रति माह भरकर लंबित बिलों से छुटकारा पा सकते हैं। शहरी गैर-घरेलू उपभोक्ता के मामले में 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से लगभग 975 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह देय राशि निर्धारित की है।
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