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Sirsa News: डोडा पोस्त तस्करी में तीन दोषियों को 11 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Feb 2024 11:22 PM IST
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11 years imprisonment to three culprits in Doda poppy smuggling
सिरसा। स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डोडा पोस्त तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 11 साल कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में 3 जुलाई 2017 को रानियां थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रुकवाया। ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से 336 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। ट्रक में चालक समेत तीन लोग सवार थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनकी पहचान बीसर सिंह निवासी वार्ड नंबर 6 ऐलनाबाद, रणजीत सिंह निवासी ढाणी बचन सिंह, ऐलनाबाद व गुरनाम सिंह निवासी वार्ड नंबर पांच ऐलनाबाद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ रानियां पुलिस थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 11-11 साल कैद की सजा सुना दी।
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महिला के कान से बाली झपटने वाले को 5 साल कैद

सिरसा। महिला के कानों से बाली झपटने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवकों को दोषी करार देते एक को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दूसरे को अंडरगोन कर दिया। इस मामले में सदर थाना सिरसा में वर्ष 2021 में अभियोग दर्ज हुआ था। मामले के अनुसार गांव झोरडनाली निवासी सुमित्रा 6 मार्च 2021 को खेत में जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उसके कान से बाली झपट कर फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने सुमित्रा का बयान दर्ज करके अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने गांव पंजुआना निवासी जगदीश व गौरव को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी जगदीश व गौरव को दोषी दिया। न्यायाधीश ने जगदीश को पांच साल कैद की सजा सुना दी और गौरव को अंडरगोन कर दिया।
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