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Sirsa News: डोडापोस्त की तस्करी के मामले में तीन दोषियों को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 12:19 AM IST
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10 years imprisonment to three convicts in the case of smuggling of Dodapost
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। डोडा पोस्त तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

डिंग थाना प्रभारी एवं एएसपी आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया के नेतृत्व में एक मई 2017 को इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे-9 पर नाकाबंदी कर एक कार को शक के आधार पर रोका। कार में तीन युवक सवार थे। तलाशी लेने पर कार में 51 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने सवार तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान अनिल कुमार निवासी बारवास जिला भिवानी, राजेश कुमार निवासी सुरपुरा जिला भिवानी व भागीरथ निवासी चक एलएनपी 34 जिला गंगानगर राजस्थान के रूप में हुई। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने अनिल, राजेश व भागीरथ को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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