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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने पर 10 साल की कैद
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सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में थाना सदर डबवाली पुलिस ने फरवरी 2019 को अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 8 फरवरी 2019 को गोरीवाला चौकी पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव बिज्जूवाली बस अड्डे के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। उक्त युवक के हाथ में लिफाफा था।
पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर लिफाफे की तलाशी ली, तो उसमें से प्रतिबंधित दवा के 510 कैप्सूल मिले। इनका इस्तेमाल नशा करने के लिए होता है। पूछताछ करने पर युवक की पहचान रघुबीर सिंह पुत्र रणबीर सिंह निवासी गांव मुन्नावाली के रूप में हुई।
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इसके बाद पुलिस ने रघुबीर के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी सप्लायर अंकित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में थाना सदर डबवाली पुलिस ने फरवरी 2019 को अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 8 फरवरी 2019 को गोरीवाला चौकी पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव बिज्जूवाली बस अड्डे के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। उक्त युवक के हाथ में लिफाफा था।
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पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर लिफाफे की तलाशी ली, तो उसमें से प्रतिबंधित दवा के 510 कैप्सूल मिले। इनका इस्तेमाल नशा करने के लिए होता है। पूछताछ करने पर युवक की पहचान रघुबीर सिंह पुत्र रणबीर सिंह निवासी गांव मुन्नावाली के रूप में हुई।
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इसके बाद पुलिस ने रघुबीर के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी सप्लायर अंकित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।