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Sirsa News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, 54 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Feb 2024 12:09 AM IST
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10 years imprisonment for raping a girl, fine of Rs 54 thousand
सिरसा। युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 54 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने अक्तूबर 2019 में अभियोग दर्ज किया था।
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पुलिस को दिए बयान में 19 वर्षीय पीड़िता ने बताया था कि वह कक्षा 12वीं तक पढ़ी है। 9 अक्तूबर 2019 को वह घर पर अकेली थी। दोपहर डेढ़ बजे विक्की नाई निवासी पीर बस्ती सिरसा जबरन घर में घुस आया। विक्की ने आते ही हाथ से उसका मुंह दबा दिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना था कि जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटा तो उसने शोर मचा दिया।
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इतने में ही उसका भाई घर आ गया। इसके बाद विक्की व उसके भाई के बीच हाथापाई होने लगी। विक्की वहां भाग निकला। इसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ महिला पुलिस थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बयान दर्ज करके आरोपी विक्की के खिलाफ अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी विक्की को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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इन धाराओं में मिली इतनी सजा
धारा 451 : एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना

धारा 323 : 6 माह कैद व एक हजार रुपये जुर्माना

धारा 376 : 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना

एससी/एसटी एक्ट : 6 माह कैद व एक हजार जुर्माना
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