{"_id":"ba68cc3e526758a575c2fe6c3f4bbc0a","slug":"seven-years-in-prison-for-rape-accused","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेप के आरोपी को सात साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेप के आरोपी को सात साल कैद
सिरसा/ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2013 10:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा के जिला सिरसा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने किशोरी से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते सात साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता के पिता ने 21 फरवरी को थाना डिंग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को अज्ञात युवक भगा ले गया है।
इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। जांच अधिकारी एएसआई सुरजीत ने अपनी जांच में पाया कि किशोरी को बंटी निवासी बेअंत नगर सरदूलगढ़ (पंजाब) भगा ले गया है।
पुलिस ने बंटी को हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित मणिकर्ण साहिब से गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी बरामद कर लिया था। किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए।
विज्ञापन
पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी युवक उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद उसे हिमाचल प्रदेश ले गया।
पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बंटी के खिलाफ धारा 376 के तहत बलात्कार का केस दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार पीड़िता के पिता ने 21 फरवरी को थाना डिंग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को अज्ञात युवक भगा ले गया है।
इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। जांच अधिकारी एएसआई सुरजीत ने अपनी जांच में पाया कि किशोरी को बंटी निवासी बेअंत नगर सरदूलगढ़ (पंजाब) भगा ले गया है।
विज्ञापन
पुलिस ने बंटी को हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित मणिकर्ण साहिब से गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी बरामद कर लिया था। किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए।
विज्ञापन
पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी युवक उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद उसे हिमाचल प्रदेश ले गया।
पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बंटी के खिलाफ धारा 376 के तहत बलात्कार का केस दर्ज कर लिया था।