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नशा तस्करी में पाड़ा मोहल्ले के युवक को डेढ़ साल की सजा, जींद के युवक अंडरगोन

Sat, 07 May 2022 02:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 02:12 AM IST
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Youth of Pada locality sentenced to one and a half year in drug smuggling, youth of Jind undergone
नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में जिला अदालत में शुक्रवार को पाड़ा मोहल्ला के युवक विनोद कुमार को जहां डेढ़ साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरी जींद जिले के गांव खेड़ी तलोडा निवासी फूल कुमार उर्फ फूले को अंडरगोन (न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानकर रिहा करना) कर दिया। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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मामले के अनुसार 2018 में सीआईए द्वितीय की टीम ने गश्त के दौरान पुराने बस स्टैंड के नजदीक होटल के पास पाड़ा मोहल्ला निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा मिला था। इस संबंध में सिटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने दोषी करार देते हुए विनोद को डेढ़ साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जींद युवक जितने दिन न्यायिक हिरासत में रहा, वहीं मानी अदालत ने सजा
वहीं, एएसजे राकेश कुमार यादव की अदालत ने जींद के युवक फूल कुमार उर्फ फूला को अंडरगोन मान लिया, लेकिन 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, जिसे भर दिया गया है। मामले के अनुसार पुलिस ने 2017 में गश्त के दौरान नए बस स्टैंड के नजदीक सिटी पार्क के पास एक युवक को शक के आधार पर काबू किया। जिसकी पहचान जींद के खेड़ी तलोड़ा निवासी फूल कुमार उर्फ फूला के तौर पर हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 15 किलो 700 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी एक माह 18 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। जेल में बिताए गए दिनों को सजा मानकर अंडरगोन किया जाता है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है।
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