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Rohtak News: सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान

Fri, 04 Oct 2024 11:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2024 11:42 PM IST
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Voting will take place from 7 am to 6 pm
रोहतक। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने जिला के मतदाताओं से आह्वान किया है कि वे विधानसभा चुनाव 2024 के तहत 5 अक्तूबर को मतदान में भाग लें। चारों विधानसभाओं की सभी मतदान पार्टियां संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं।
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अजय कुमार ने कहा कि मतदान संपन्न होने के बाद मतदान पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर रिटर्निंग अधिकारियों के पास जमा करवाएगी। मतदान के दौरान डैशबोर्ड पर मतदान प्रतिशत की जानकारी अपडेट की जाएगी, जिसके लिए सेक्टर अधिकारियों व पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दी गई हैं। मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित रहेगा तथा चुनाव एजेंट अपने मोबाइल फोन मतदान केंद्र में न लेकर आएं। उन्होंने कहा कि आयोग की हिदायतों अनुसार 5 अक्तूबर को मतदान से 90 मिनट पूर्व अर्थात 5:30 बजे हर मतदान केंद्र पर मतदान पार्टियों की ओर से मॉक पोल करवाया जाएगा। मॉक पोल के बारे में सभी मतदान पार्टियों को दिशानिर्देश दिए गए हैं। मतदान सांय 6 बजे संपन्न होगा और यदि 6 बजे तक मतदाता मतदान केंद्र में पंक्ति में खड़े हुए है तो सभी मतदाताओं को स्लीप जारी कर सभी का मतदान करवाया जाएगा। मतदान संपन्न होने के बाद सभी पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर आरओ के पास जमा करवाएंगी।
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मतदान पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित कर मतदान केंद्रों के लिए किया गया रवाना


जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि जिला की चारों विधानसभाओं के लिए जाट शिक्षण संस्थाओं में स्ट्रॉंग रूम स्थापित किये गए हैं। महम-60 विधानसभा के लिए महारानी किशोरी जाट कन्या कॉलेज के बहुउद्देश्यीय हॉल में सहायक रिटर्निंग अधिकारी दलबीर फौगाट की अध्यक्षता में 217 मतदान पार्टियों, गढ़ी-सांपला-किलोई-61 विधानसभा के लिए जाट कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र जून की अध्यक्षता में 227 मतदान पार्टियों, रोहतक-62 विधानसभा के लिए जाट हीरोज मेमोरियल एंगलो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार की अध्यक्षता में 180 मतदान पार्टियों तथा कलानौर-63 विधानसभा के लिए सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ब्लॉक-2 में सहायक रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 207 मतदान पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित कर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना करने से पूर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें मतदान प्रक्रिया के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
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- मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना है अनिवार्य

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और उनके पास मतदाता पहचान पत्र है, तो भी वह मतदान नहीं कर पाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि किसी मतदाता के पास यह मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह एपिक के अलावा आयोग की ओर से 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी मतदाता वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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