फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Vijay Nagar murder case accused denied bail

Rohtak News: विजय नगर हत्याकांड के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Wed, 05 Nov 2025 02:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 05 Nov 2025 02:00 AM IST
विज्ञापन
Vijay Nagar murder case accused denied bail
रोहतक। विजय नगर हत्याकांड के आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज हो गई। एएसजे संदीप दुग्गल की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीन दिन चली बहस को सुनने के बाद अपना फैसला दिया। अब केस में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
विज्ञापन

अदालत में मोनू ने अपनी जमानत याचिका लगाई थी। इस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क रखे। अदालत ने जमानत योग्य तथ्य पेश नहीं करने के चलते याचिका खारिज करने की बात कही। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विजय नगर में 27 अगस्त 2021 को प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उनकी पत्नी बबली, बेटी नेहा उर्फ तमन्ना व बबली की मां रोशनी को घर के अंदर ही सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बबलू के इकलौते बेटे 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था। अभिषेक तभी से न्यायिक हिरासत के चलते सुनारिया जेल में बंद है। उसने चार साल बाद शनिवार को एएसजे संदीप दुग्गल क अदालत में जमानत याचिका दायर की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed