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Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   The murder of the husband of former sarpanch of Ismaila life imprisonment 5

इस्माइला की पूर्व सरपंच के पति की हत्या मामले में 5 को उम्रकैद

Thu, 24 Jul 2014 02:29 AM IST
रोहतक
रोहतक Updated Thu, 24 Jul 2014 02:29 AM IST
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इस्माइला की पूर्व सरपंच के पति की हत्या के 10 आरोपियों में से पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है और एक को अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित किया गया है। मामला तीन साल पहले का है।
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इस्माइला की पूर्व सरपंच निर्मला के  पति सतबीर ऊर्फ सत्ते की 18 अप्रैल, 2011 को गांव के ही कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश रहा। निर्मला की शिकायत पर सतबीर, हरिओम, राजपाल, आशा, मोहिनी, आजाद, संत कुमार ऊर्फ संते, धर्मपाल, जिले सिंह और सोनू को आरोपी बनाया गया।
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सांपला थाने में उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता ने बुधवार को सतबीर, राजपाल, आजाद ऊर्फ काला, संत कुमार ऊर्फ संते और धर्मपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिले सिंह की मौत हो चुकी है। हरिओम, मोहिनी व आशा को बरी कर दिया गया है।
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वहीं सोनू को अदालत ने भगौड़ा घोषित किया हुआ है। पांचों दोषियों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस्माइला निवासी सतबीर ऊर्फ सत्ते के परिवार की गांव के ही एक परिवार के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। 2009 में सत्ते के भाई महेंद्र की हत्या कर दी गई।


मामले में संत कुमार ऊर्फ संते व धर्मपाल को आरोपी बनाया गया। 2009 में ही दूसरे पक्ष के राजेश व कृष्ण की हत्या हो गई। सतबीर ऊर्फ सत्ते को आरोपी बनाया गया। दोनों पक्षों के बीच गहरी दुश्मनी बनी हुई थी। सत्ते ने खुद की जान को खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा ली हुई थी। 18 अप्रैल, 2011 को सत्ते की भी हत्या कर दी गई।
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