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नियम 134ए के तहत शेड्यूल जारी न होने से विद्यार्थी परेशान
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नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संग
- फोटो : RohtakCity
स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं। अब तक शिक्षा निदेशालय की ओर से नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इस देरी के कारण प्रदेश के हजारों बच्चों को स्कूलों में दाखिले का इंतजार करना पड़ रहा है। इन बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संगठन ने पहल करते हुए शिक्षा निदेशक से मुलाकात की है।
वीरवार को मानसरोवर पार्क में पत्रकारों से बातचीत में संगठन के अध्यक्ष सतबीर सिंह हुड्डा ने कहा कि निदेशक को नोटिस देते हुए नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की अपील की गई है। नोटिस में स्पष्ट रूप में हाईकोर्ट के आदेश की मानहानि की बात कही गई है। कुछ निजी स्कूल इस देरी का गलत प्रचार कर लाभार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। जबकि इस बारे में अधिकारियों व सरकार का कोई आदेश अब तक जारी नहीं हुुआ है।
संगठन अध्यक्ष ने कहा कि नियम -134ए को लागू करने के लिए सरकार को शीघ्र फैसला लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने के कारण विद्यार्थी अब तक दाखिले से वंचित हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सरकारी हैं। यहां 30 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान सराहनीय फैसला है। निजी स्कूलों में भी यह नियम मूल रूप में समय रहते लागू किया जाना चाहिए। इससे अधिकाधिक जरूरतमंद विद्यार्थी इस योजना के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जरूरतमंद बच्चों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से संगठन ने 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे मानसरोवर पार्क में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। यहां संगठन की कार्यकारिणी व सभी जिला प्रभारी नियम 134ए लागू कराने व बच्चों को दाखिला दिलाने के संबंध में बातचीत कर रणनीति तैयार करेंगे। यहां अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। वे अपनी समस्याएं रखेंगे। इनका संगठन मिलकर समाधान कराने का प्रयास करेगा। इस मौके पर रोहताश सिंहमार, अधिवक्ता प्रवीण कलसन व संगठन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
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वीरवार को मानसरोवर पार्क में पत्रकारों से बातचीत में संगठन के अध्यक्ष सतबीर सिंह हुड्डा ने कहा कि निदेशक को नोटिस देते हुए नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की अपील की गई है। नोटिस में स्पष्ट रूप में हाईकोर्ट के आदेश की मानहानि की बात कही गई है। कुछ निजी स्कूल इस देरी का गलत प्रचार कर लाभार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। जबकि इस बारे में अधिकारियों व सरकार का कोई आदेश अब तक जारी नहीं हुुआ है।
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संगठन अध्यक्ष ने कहा कि नियम -134ए को लागू करने के लिए सरकार को शीघ्र फैसला लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने के कारण विद्यार्थी अब तक दाखिले से वंचित हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सरकारी हैं। यहां 30 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान सराहनीय फैसला है। निजी स्कूलों में भी यह नियम मूल रूप में समय रहते लागू किया जाना चाहिए। इससे अधिकाधिक जरूरतमंद विद्यार्थी इस योजना के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जरूरतमंद बच्चों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से संगठन ने 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे मानसरोवर पार्क में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। यहां संगठन की कार्यकारिणी व सभी जिला प्रभारी नियम 134ए लागू कराने व बच्चों को दाखिला दिलाने के संबंध में बातचीत कर रणनीति तैयार करेंगे। यहां अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। वे अपनी समस्याएं रखेंगे। इनका संगठन मिलकर समाधान कराने का प्रयास करेगा। इस मौके पर रोहताश सिंहमार, अधिवक्ता प्रवीण कलसन व संगठन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
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