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तस्कर को 10 साल की कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना

Thu, 12 Dec 2019 01:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2019 01:45 AM IST
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Smuggler imprisoned for 10 years, fined Rs 1 lakh
एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी करार पाड़ा मोहल्ला के युवक भूपेंद्र उर्फ मोनू को 10 साल कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामले के अनुसार पुलिस ने 2017 में पाड़ा मोहल्ला में एक युवक को गोहाना अड्डा की तरफ से आते देखा। उसके हाथ में एक थैला था। पुलिस को देकर वह वापस जाने लगा। शक के आधार पर काबू करने पर पाड़ा मोहल्ला निवासी भूपेंद्र उर्फ मोनू के पास से प्रतिबंधित दवा की 14 बोतल मिली। पुलिस का आरोप था कि मोनू तस्करी करने के लिए बोतल खरीद कर लाया था। पुलिस ने दवा को स्वास्थ्य विभाग के पास जांच के लिए भेजा। वहां से रिपोर्ट के बाद आरोपी को 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। तभी से अदालत में उसके खिलाफ केस चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था, जिसे बुधवार को सजा सुनाई गई।
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