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शौरी मार्केट : 13 तक दुकानदार खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो निगम करेगा कार्रवाई
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शोरी मार्केट में अतिक्रमण। अमर उजाला
- फोटो : RohtakCity
शौरी मार्केट से स्थायी अथवा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के न्यायालय उपमंडल मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिए हैं। संयुक्त निगम आयुक्त व पुरानी सब्जी मंडी थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि 13 मई तक दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो सख्ती से हटाया जाए। मार्केट में 14 मई से सुबह आठ से रात 10 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। न्यायालय के आदेश पर निगम 14 मई की तड़के अतिक्रमण तोड़ने का अभियान चलाने की तैयारी में है।
शहर के बाजारों में सड़क पर अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ स्थायी, बल्कि अस्थायी अतिक्रमण होने की वजह से लोगों का बाजार में आवागमन मुश्किल हो रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे पक्का अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर सामान रखा जाता है। इसके बाद दुकानदारों अथवा ग्राहकों के दोपहिया वाहन खड़े होते हैं। शेष जगह पर रेहड़ी व फड़ी वाले खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बाजार में रास्ता काफी संकरा हो जाता है, जो दोपहिया वाहनों के आवागमन से जाम हो जाता है। इसके मद्देनजर निगम प्रशासन किला रोड बाजार और रेलवे रोड बाजार में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है।
शौरी मार्केट के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। वहीं, सोमवार को राकेश कुमार उपमंडल मजिस्ट्रेट ने शौरी मार्केट में अतिक्रमण व जाम की समस्या पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शौरी मार्केट के दुकानदारों ने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है। वाहन रोड पर खड़े रहते हैं। इसके अलावा रेहड़ी व फड़ी लगाने वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होने पर एंबुलेंस अथवा दमकल की गाड़ी पहुंचने में काफी दिक्कत आएगी। इसलिए संयुक्त निगम आयुक्त (ज्वाइंट कमिश्नर) और सब्जी मंडी थाना प्रभारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह बाजार में मुनादी, प्रचार-प्रसार आदि करके दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहें। दुकानदार 13 मई तक अतिक्रमण स्वयं हटा लें। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करें। आदेशों के पालन की रिपोर्ट 20 मई तक प्रस्तुत करें। यही नहीं, मार्केट में सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक दोपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से रोका जाए। इसके बाबत आदेश बाजार में चस्पा करवा दिए जाए। यदि कोई दुकानदार अथवा एसोसिएशन अपना पक्ष रखना चाहती है, तो 13 मई तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। वहीं, मंगलवार को आदेश मिलने के साथ ही निगम प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय हो गया है। 13 मई को स्वयं अतिक्रमण हटाने की अवधि खत्म हो रही है, इसलिए 14 मई की तड़के निगम तोड़फोड़ अभियान चला सकता है।
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कई बाजारों के दुकानदारों को नोटिस, 15 तक हटाएं अतिक्रमण
नगर निगम के भू अधिकारी सुरेंद्र गोयल ने प्रताप बाजार, प्रताप चौक, कसाई चौक, चमेली मार्केट, इंदिरा मार्केट आदि बाजारों के दुकानदारों को 15 मई तक अस्थायी अतिक्रमण (तख्त, डमी, स्टैंड आदि) और स्थायी अतिक्रमण (सीमेंट से सड़क पर किया निर्माण) हटाने का नोटिस थमा दिया है। इसके साथ ही बाजारों में वाहनों के खड़े करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्पष्ट हिदायत दी है कि यदि कोई बाजार में वाहन खड़े करेगा तो निगम जब्त करने की कार्रवाई करेगा।
दिल्ली रोड से मंगलवार को हटाया अतिक्रमण
नगर निगम की टीम ने मंगलवार को दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिसके चलते न सिर्फ होर्डिंग आदि हटाए बल्कि अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
वर्जन
न्यायालय उपमंडल मजिस्ट्रेट का शौरी मार्केट से स्थायी अथवा अस्थायी अतिक्रमण हटाने का आदेश मिल गया है। 13 मई तक यदि दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेगी। निगम कब कार्रवाई करेगा, यह उच्चाधिकारियों से परामर्श के बाद तय होगा।
- महेश कुमार, संयुक्त निगम आयुक्त
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शहर के बाजारों में सड़क पर अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ स्थायी, बल्कि अस्थायी अतिक्रमण होने की वजह से लोगों का बाजार में आवागमन मुश्किल हो रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे पक्का अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर सामान रखा जाता है। इसके बाद दुकानदारों अथवा ग्राहकों के दोपहिया वाहन खड़े होते हैं। शेष जगह पर रेहड़ी व फड़ी वाले खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बाजार में रास्ता काफी संकरा हो जाता है, जो दोपहिया वाहनों के आवागमन से जाम हो जाता है। इसके मद्देनजर निगम प्रशासन किला रोड बाजार और रेलवे रोड बाजार में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है।
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शौरी मार्केट के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। वहीं, सोमवार को राकेश कुमार उपमंडल मजिस्ट्रेट ने शौरी मार्केट में अतिक्रमण व जाम की समस्या पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शौरी मार्केट के दुकानदारों ने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है। वाहन रोड पर खड़े रहते हैं। इसके अलावा रेहड़ी व फड़ी लगाने वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होने पर एंबुलेंस अथवा दमकल की गाड़ी पहुंचने में काफी दिक्कत आएगी। इसलिए संयुक्त निगम आयुक्त (ज्वाइंट कमिश्नर) और सब्जी मंडी थाना प्रभारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह बाजार में मुनादी, प्रचार-प्रसार आदि करके दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहें। दुकानदार 13 मई तक अतिक्रमण स्वयं हटा लें। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करें। आदेशों के पालन की रिपोर्ट 20 मई तक प्रस्तुत करें। यही नहीं, मार्केट में सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक दोपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से रोका जाए। इसके बाबत आदेश बाजार में चस्पा करवा दिए जाए। यदि कोई दुकानदार अथवा एसोसिएशन अपना पक्ष रखना चाहती है, तो 13 मई तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। वहीं, मंगलवार को आदेश मिलने के साथ ही निगम प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय हो गया है। 13 मई को स्वयं अतिक्रमण हटाने की अवधि खत्म हो रही है, इसलिए 14 मई की तड़के निगम तोड़फोड़ अभियान चला सकता है।
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कई बाजारों के दुकानदारों को नोटिस, 15 तक हटाएं अतिक्रमण
नगर निगम के भू अधिकारी सुरेंद्र गोयल ने प्रताप बाजार, प्रताप चौक, कसाई चौक, चमेली मार्केट, इंदिरा मार्केट आदि बाजारों के दुकानदारों को 15 मई तक अस्थायी अतिक्रमण (तख्त, डमी, स्टैंड आदि) और स्थायी अतिक्रमण (सीमेंट से सड़क पर किया निर्माण) हटाने का नोटिस थमा दिया है। इसके साथ ही बाजारों में वाहनों के खड़े करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्पष्ट हिदायत दी है कि यदि कोई बाजार में वाहन खड़े करेगा तो निगम जब्त करने की कार्रवाई करेगा।
दिल्ली रोड से मंगलवार को हटाया अतिक्रमण
नगर निगम की टीम ने मंगलवार को दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिसके चलते न सिर्फ होर्डिंग आदि हटाए बल्कि अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
वर्जन
न्यायालय उपमंडल मजिस्ट्रेट का शौरी मार्केट से स्थायी अथवा अस्थायी अतिक्रमण हटाने का आदेश मिल गया है। 13 मई तक यदि दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेगी। निगम कब कार्रवाई करेगा, यह उच्चाधिकारियों से परामर्श के बाद तय होगा।
- महेश कुमार, संयुक्त निगम आयुक्त