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Rohtak News: रोहतक की चार विधानसभाओं को 8 जोन में बांटा
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रोहतक। जिला रोहतक की चार विधानसभाओं को 8 जोन में बाट कर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इनके साथ संबंधित थानाप्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग करेंगे। उन्होंने लोगों ने मतदान करने की भी अपील की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि यदि किसी बूथ पर कोई समस्या आती है तो उसे दूर करने के लिए 7 से 15 मिनट के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचेंगे और यदि वह कहीं दूसरी जगह पर व्यस्त है तो उनके स्थान पर जोन मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर समस्या का निराकरण कर देंगे। किसी बूथ पर मशीन खराब हो जाती है तो उसे अधिकतम 15 मिनट में बदल दिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9-9 फ्लाइंग स्क्वाॅड टीमें एवं स्टेटिक सर्विलेंस टीमें स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अवैध शराब व धन की आवाजाही की निगरानी कर रही है। सुबह सात बजे मतदान से पूर्व एजेंटों की मौजूदगी में मतदान अधिकारियों के नेतृत्व में मॉक पोल कराया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के तत्काल बाद मतदान शुरू करा दिया जाएगा।
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802 मतदाताओं ने घर से पोस्टल बैलेट से किया मतदान
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांग 803 मतदाताओं से पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से घर से मतदान किया। इनमें से 802 मतदाताओं से विभिन्न टीमों ने घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया है।
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रोहतक में कर्मचारियों के लिए वेतन समेत अवकाश
रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि हरियाणा श्रम विभाग की ओर से फैक्टरी अधिनियम-1948 की धारा 65 की उपधारा 2 के तहत प्रदेश में स्थित फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों को मतदान करने के लिए 25 मई को काम करने से छूट देने का फैसला किया है। पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत हरियाणा में इन संस्थानों में कार्य करने वाले ऐसे श्रमिकों को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की गई है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि यदि किसी बूथ पर कोई समस्या आती है तो उसे दूर करने के लिए 7 से 15 मिनट के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचेंगे और यदि वह कहीं दूसरी जगह पर व्यस्त है तो उनके स्थान पर जोन मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर समस्या का निराकरण कर देंगे। किसी बूथ पर मशीन खराब हो जाती है तो उसे अधिकतम 15 मिनट में बदल दिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9-9 फ्लाइंग स्क्वाॅड टीमें एवं स्टेटिक सर्विलेंस टीमें स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अवैध शराब व धन की आवाजाही की निगरानी कर रही है। सुबह सात बजे मतदान से पूर्व एजेंटों की मौजूदगी में मतदान अधिकारियों के नेतृत्व में मॉक पोल कराया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के तत्काल बाद मतदान शुरू करा दिया जाएगा।
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802 मतदाताओं ने घर से पोस्टल बैलेट से किया मतदान
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांग 803 मतदाताओं से पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से घर से मतदान किया। इनमें से 802 मतदाताओं से विभिन्न टीमों ने घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया है।
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रोहतक में कर्मचारियों के लिए वेतन समेत अवकाश
रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि हरियाणा श्रम विभाग की ओर से फैक्टरी अधिनियम-1948 की धारा 65 की उपधारा 2 के तहत प्रदेश में स्थित फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों को मतदान करने के लिए 25 मई को काम करने से छूट देने का फैसला किया है। पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत हरियाणा में इन संस्थानों में कार्य करने वाले ऐसे श्रमिकों को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की गई है।