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प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज से राहत मगर एक मुश्त भुगतान पर

Thu, 20 Jan 2022 12:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jan 2022 12:45 AM IST
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Relief from interest in property tax but on lump sum payment
रोहतक। निगम क्षेत्र की 1.90 लाख प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए अच्छी खबर है । यदि आपका दस साल से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो शत-प्रतिशत ब्याज माफ कर दी गई है मगर 31 मार्च तक टैक्स जमा करना होगा। यह आदेश शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने जारी कर दिए हैं।
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नगर निगम क्षेत्र में एक लाख 90 हजार 477 प्रॉपर्टी हैं। ज्यादातर ने कई सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। निगम के अनुसार बकायेदारों पर प्रॉपर्टी टैक्स के 629 करोड़ रुपये बकाया है जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं। दो साल से कोरोना संक्रमण की वजह से निगम टैक्स की संतोषजनक वसूली नहीं कर पा रहा है। जिसकी वजह से निगम की माली हालत काफी खराब होती जा रही है। कुछ दिन पहले निगम ने टैक्स की वसूली के लिए सीलिंग अभियान चलाने का फैसला लिया मगर कोरोना लेकर हालात बिगड़ने लगे, जिससे कदम ठिठक गए। इन हालातों के चलते शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने मंगलवार को अहम फैसला लेते हुए ब्याज माफी की योजना शुरू कर दी है। इसके तहत वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के हर बकायेदार को बड़ी राहत दी गई है। आदेशों के तहत यदि कोई बकायेदार राहत लेना चाहता है, तो उसे 31 मार्च 2022 तक टैक्स का मूलधन एकमुश्त जमा करना होगा। ऐसा करने वाले प्रॉपर्टी टैक्स के स्वामी की ब्याज शत-प्रतिशत माफ कर दी जाएगी।
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हर माह लगता है 1.5 फीसदी की दर से ब्याज
नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान समय से नहीं करने पर 1.5 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज वसूल करता है। देरी से टैक्स का भुगतान करते समय निगम कर्मी महीने के हिसाब से ब्याज की गणना करके वसूल करता है।
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2021-22 का टैक्स जमा करने पर 25 फीसदी छूट
साल 2021-22 का प्रॉपर्टी टैक्स मजा करने पर 25 फीसदी की छूट का प्रावधान किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग अपना टैक्स जमा करवा सकें।
2020-21 में सिर्फ चार करोड़ जमा हुआ टैक्स
नगर निगम में साल 2020-21 में 76.81 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा होना था। वित्तीय वर्ष खत्म होने में बमुश्किल 71 दिन शेष हैं और अभी तक सिर्फ 4.43 करोड़ रुपये ही टैक्स जमा हो सका है।
टैक्स जमा के लिए खुलेंगे अतिरिक्त काउंटर भी
निगम को उम्मीद है कि ब्याज में छूट के बाद तमाम बकायेदार प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए आएंगे। लोगों की सुविधा के मद्देनजर निगम प्रशासन ने जल्द ही अतिरिक्त काउंटर खोलने का फैसला लिया है। नागरिक सुविधा केंद्र पर शारीरिक दूरी रखने के लिए कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।
सीलिंग के लिए दो टीमें गठित की
संयुक्त नगर आयुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए दोनों जोनल टैक्स ऑफीसरों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
इसलिए रद्द हो रहे प्रॉपर्टी आईडी के आवेदन
नगर निगम आयुक्त डॉ. नरहरि बांगड़ ने बताया कि लोग न्यू प्रॉपर्टी आईडी के लिए आवेदन करते समय गलत जगह सूचना अंकित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने लोग से कहा कि सही जगह पर सही सूचना भरें ताकि जल्द कार्य निपटाया जा सके।

वर्जन-
शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव ने 2020-11 से 2020-21 तक के बकायेदारों की ब्याज माफ करने का आदेश दिया है। इस आदेश का लाभ 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वाले को ही मिलेगा।
- सुरेश कुमार, संयुक्त आयुक्त नगर निगम
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