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नगर निगम व समाज विशेष आमने-सामने, एलओ ने कराया केस दर्ज
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रोहतक। पहरावर गांव में पंचायत की जमीन को लेकर नगर निगम व समाज विशेष आमने-सामने आ गया है। समाज की तरफ से जहां शनिवार को पहरावर में जमीन पर हवन कराया गया, दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का केस दर्ज करवाया दिया। अब शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
पुलिस के मुताबिक नगर निगम के भू अधिकारी (एलओ) सुरेंद्र गोयल ने दी शिकायत में बताया कि पहरावर गांव में लगभग साढे़ 8 एकड़ भूमि नगर निगम की मिलकियत है। शनिवार को वायरल वीडियो से पता चला कि नगर निगम की जमीन पर अज्ञात लोग कब्जा कर रहे हैं। निगम की संपत्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है। साथ ही वीडियो में धमकी भरे शब्द भी बोले गए हैं। निगम आयुक्त ने उनको मौखिक आदेश दिए हैं कि मामले में केस दर्ज कराया जाए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 447, 504, 506 व 427 के तहत केस दर्ज किया है।
वर्जन-
पहरावर गांव की पंचायत ने 2009 में जमीन गौड़ संस्था को दी थी। नियमों के तहत 2 साल के अंदर जमीन पर भवन निर्माण किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में 2010 में जब निगम बना तो पहरावर गांव की पंचायती जमीन निगम के पास आ गई। निगम ने वहां पर बोर्ड तक लगाया था। इसके बावजूद अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। कार्रवाई के लिए शिवाजी कॉलोनी थाने में लिखित शिकायत दी है। साथ ही वायरल वीडियो भी सौंप दी है। अब मामले में पहचान कर कार्रवाई करना पुलिस का काम है।
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- सुरेंद्र गोयल, एलओ नगर निगम
.........
पहरावर गांव की पंचायत ने 15 एकड़ 16 कैनाल जमीन 33 साल के पट्टे पर गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा को दी थी। सभा की तरफ से 2013 तक की लीज फीस जमा करवाई जा चुकी है। यहां तक कि 5 एकड़ जमीन का इंतकाल भी सभा के नाम हो चुका है। बकाया लीज राशि भी जमा कराई जाएगी।
- जयपाल शर्मा, प्राचार्य गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज
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पुलिस के मुताबिक नगर निगम के भू अधिकारी (एलओ) सुरेंद्र गोयल ने दी शिकायत में बताया कि पहरावर गांव में लगभग साढे़ 8 एकड़ भूमि नगर निगम की मिलकियत है। शनिवार को वायरल वीडियो से पता चला कि नगर निगम की जमीन पर अज्ञात लोग कब्जा कर रहे हैं। निगम की संपत्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है। साथ ही वीडियो में धमकी भरे शब्द भी बोले गए हैं। निगम आयुक्त ने उनको मौखिक आदेश दिए हैं कि मामले में केस दर्ज कराया जाए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 447, 504, 506 व 427 के तहत केस दर्ज किया है।
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वर्जन-
पहरावर गांव की पंचायत ने 2009 में जमीन गौड़ संस्था को दी थी। नियमों के तहत 2 साल के अंदर जमीन पर भवन निर्माण किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में 2010 में जब निगम बना तो पहरावर गांव की पंचायती जमीन निगम के पास आ गई। निगम ने वहां पर बोर्ड तक लगाया था। इसके बावजूद अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। कार्रवाई के लिए शिवाजी कॉलोनी थाने में लिखित शिकायत दी है। साथ ही वायरल वीडियो भी सौंप दी है। अब मामले में पहचान कर कार्रवाई करना पुलिस का काम है।
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- सुरेंद्र गोयल, एलओ नगर निगम
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पहरावर गांव की पंचायत ने 15 एकड़ 16 कैनाल जमीन 33 साल के पट्टे पर गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा को दी थी। सभा की तरफ से 2013 तक की लीज फीस जमा करवाई जा चुकी है। यहां तक कि 5 एकड़ जमीन का इंतकाल भी सभा के नाम हो चुका है। बकाया लीज राशि भी जमा कराई जाएगी।
- जयपाल शर्मा, प्राचार्य गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज