फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Life imprisonment for the culprit in the murder of elderly of Nunand village

नौनंद गांव के बुजुर्ग की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

Thu, 25 Jul 2019 02:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jul 2019 02:51 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the culprit in the murder of elderly of Nunand village
चार साल पहले नौंनद गांव में किसान महेंद्र की हत्या के मामले में गांव के युवक शक्ति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, 8 पोस्को एक्ट में पुलिस ने दरियाव नगर निवासी राजबीर सिंह को 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
विज्ञापन

चार साल पहले प्लाट पर कब्जे के लिए गोली मारकर की थी बुजुर्ग की हत्या
पुलिस के मुताबिक नौनंद गांव निवासी भूरो देवी ने सांपला थाने में शिकायत दी कि 22 फरवरी 2015 को शाम पांच बजे घर के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक तेज आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो पड़ोसी बिजेंद्र, बलजीत, प्रकाश व शक्ति जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। आज देख लेते हैं। देखते ही देखते उसके पति महेंद्र को गोली मार दी। वह चारपाई पर गिर पड़ा। जब तक उसे पीजीआई ले जाते, तब तक दम तोड़ चुका था। आरोपियों ने उसके पति की प्लाट पर कब्जे करने के लिए हत्या की है। सांपला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने एक दिन पहले जहां बिजेंद्र, प्रकाश व बलजीत को बरी कर दिया था, जबकि शक्ति सिंह को हत्या का दोषी करार दिया था। बुधवार को शक्ति सिंह को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

10 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म का प्रयास
उधर, 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी करार दरियाव नगर निवासी राजबीर सिंह को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर ढाई माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले के अनुसार एक महिला ने महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी ने उसे बताया कि राजबीर अंकल ने अपने घर एक दिन उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। जब वह रोने लगी तो उसे छोड़ दिया, लेकिन धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजबीर सिंह को आईपीसी की धारा 506 व 8 पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही बुधवार को 3 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed