फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   It is necessary to have name in the list for voting: DC

मतदान के लिए सूची में नाम होना जरूरी : डीसी

Sun, 25 Aug 2024 04:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 25 Aug 2024 04:52 AM IST
विज्ञापन
It is necessary to have name in the list for voting: DC
झज्जर। डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। हर चुनाव में एक-एक वोट का महत्व होता है। इसलिए सभी मतदाताओं को एक अक्तूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त पहचान पत्र होना मतदान करने का अधिकार नहीं देता। मतदान के लिए व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। वोटर लिस्ट के आधार पर ही वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे वोटर आईडी के अलावा अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि 12 प्रकार के आईडी दस्तावेज को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed