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Rohtak News: सरकारी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर तत्काल हटवाएं

Mon, 18 Mar 2024 03:26 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 03:26 AM IST
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Immediately remove hoardings, posters and banners displaying government achievements.
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 का शेड्यूल जारी करते हुए चुनाव की तारीखों का एलान किया है। आयोग के शेड्यूल अनुसार हरियाणा की सभी दस लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। चुनाव परिणाम चार जून को मतगणना के बाद जारी की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के संबंध में 29 अप्रैल 2024 को गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही 29 अप्रैल से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार छह मई तक अपना नामांकन दर्ज करा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावों के एलान के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर तुरंत हटवाकर रिपोर्ट प्रशासन को भिजवाएं। चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को निरूपण नहीं किया जा सकता।
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उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग करने से लोगों को परेशानी के साथ शांति भंग होने का खतरा रहता है। इसलिए संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। अनुमति के साथ सुबह छह से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदाता चुनाव संबंधित कोई भी जानकारी इस नंबर पर संपर्क कर ले या दे सकता है। जिले के सभी राजनैतिक दल व आम नागरिक स्वतंत्र निष्पक्ष, स्वच्छ व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन के सहयोग करें।
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मतदाताओं को लुभाना या प्रलोभन देना भी रिश्वत की श्रेणी में शामिल
उपायुक्त ने कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक, वस्तु वितरण, मुफ्त में भोजन परोसना रिश्वत की श्रेणी में आता है। रिश्वत भेंट करना या स्वीकार करना दंडनीय अपराध है। इसमें एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। चुनाव गतिविधियों व प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी के लिए उड़न दस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है। आम जनता किसी प्रकार की रिश्वत संबंधी घटना की सूचना की जानकारी तुरंत नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1950 पर दें।


जिले के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का मुख्यालय पर रहना अनिवार्य
उपायुक्त ने कहा है कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय पर मौजूद रहेगा। जिन अधिकारियों के पास जिला रोहतक का मूल चार्ज व किसी अन्य जिले का अतिरिक्त चार्ज है तो उस अवस्था में ये अधिकारी व कर्मचारी अपने मूल नियुक्ति स्थान रोहतक में मुख्यालय बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
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