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Rohtak News: मानहानि केस में आगे नहीं बढ़ सकी सुनवाई, 13 नवंबर की तिथि तय
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रोहतक। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर व महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू के बीच पांच साल से अदालत में चल रहे मानहानि के केस की शुक्रवार को भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि तय की है। बलराज कुंडू पर जब पूर्व मंत्री ने मानहानि का केस किया, उस समय वे महम से विधायक थे, लेकिन अब पूर्व विधायक हो चुके हैं। अब मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
अदालत में दाखिल याचिका में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के वकील राकेश सपड़ा ने बताया था कि महम के तत्कालीन विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी 2019 में पूर्व मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मामलों की गहराई से जांच कर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रायल कोर्ट ने पूर्व विधायक को मामले में पक्ष रखने के लिए आर्डर जारी किए थे। निचली अदालत के फैसले को कुंडू ने एडीजे कोर्ट में चुनौती दी। एडीजे कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
एडीजे कोर्ट के फैसले को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद केस वापस स्थानीय कोर्ट के पास भेज दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट दोबारा सुनवाई करके फैसला ले। स्थानीय कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच बहस भी हो चुकी है। अब केवल अदालत का फैसला आना बाकी है। शुक्रवार को केस की तिथि थी, लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
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अदालत में दाखिल याचिका में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के वकील राकेश सपड़ा ने बताया था कि महम के तत्कालीन विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी 2019 में पूर्व मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मामलों की गहराई से जांच कर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रायल कोर्ट ने पूर्व विधायक को मामले में पक्ष रखने के लिए आर्डर जारी किए थे। निचली अदालत के फैसले को कुंडू ने एडीजे कोर्ट में चुनौती दी। एडीजे कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
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एडीजे कोर्ट के फैसले को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद केस वापस स्थानीय कोर्ट के पास भेज दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट दोबारा सुनवाई करके फैसला ले। स्थानीय कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच बहस भी हो चुकी है। अब केवल अदालत का फैसला आना बाकी है। शुक्रवार को केस की तिथि थी, लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
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