फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Government's appeal rejected in caste based inflammatory speech case

Rohtak News: जातिगत भड़काऊ भाषण केस में सरकार की अपील खारिज

Thu, 16 Jan 2025 02:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2025 02:18 AM IST
विज्ञापन
Government's appeal rejected in caste based inflammatory speech case
जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा को लेकर सरकार को अदालत में एक बार फिर झटका लगा। बुधवार को एएसजे रजनी यादव की अदालत ने सांपला की पंचायत में जातिगत भड़काऊ भाषण देने के मामले में दायर अपील खारिज कर दी। सरकार की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी।
विज्ञापन

पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, सुरक्षा एजेंट के तौर पर तैनात सिपाही योगेंद्र ने सांपला थाने में 29 फरवरी को शिकायत दी थी कि 14 फरवरी 2016 को जाट आरक्षण को लेकर सांपला के पूर्व बाईपास चौक पर लोगों ने हाईवे को जाम किया था। अगले दिन एडवोकेट मनोज दूहन निवासी जसिया जाम लगाकर बैठे लोगों के बीच आकर भाषण देने लगा। आरोप था कि जातिगत भड़ाकाऊ भाषण दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 153ए, 153 व 188 के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि तीन साल चले केस के बाद 2019 में निचली अदालत ने एडवोकेट मनोज दूहन को बरी कर दिया, क्योंकि इस तरह के केस चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। इस केस में अनुमति नहीं ली गई। सरकार ने केस में सेशन कोर्ट में अपील दायर करने का निर्णय लिया। 2019 से अब तक केस की सेशन कोर्ट में सुनवाई चली।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये कमियां रहीं केस में, साबित नहीं हो सके आरोप
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आईपीसी की धारा 153ए, 188 व 505 के तहत दर्ज केस में सरकार से केस चलाने की अनुमति लेनी होती है। इसमें अनुमति नहीं ली गई। दूसरा, जांच अधिकारी एसआई सतबीर को बताया गया, जबकि थाने के रिकाॅर्ड में उस समय ड्यूटी एसआई होशियार सिंह की थी। तीसरा, यह नहीं बताया गया कि अदालत में दी गई सीडी किसने बनाई। सीडी को किसने प्रमाणित किया। कानून के तहत ऐसा होना अनिवार्य होता है। इस तरह आरोपों को अदालत में साबित नहीं किया जा सका था। चौथा, घटना 14 फरवरी 2016 की बताई गई, जबकि एफआईआर 29 फरवरी को दर्ज की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed