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मानहानि केस : 28 फरवरी को होगी गवाही पूरी, बाद में विधायक को नोटिस

Tue, 15 Feb 2022 01:23 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Feb 2022 01:23 AM IST
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Defamation case: testimony will be completed on February 28, later notice to MLA
रोहतक। राजस्थान के अलवर से भाजपा सांसद एवं हरियाणा के रोहतक जिले के गांव अस्थल बोहर स्थित मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालक नाथ योगी द्वारा दायर मानहानि की याचिका पर सोमवार को जेएमआईसी मधुर बजाज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने भाजपा सांसद की गवाही पूरी होने के बाद बाकी लोगों की गवाही के लिए 28 फरवरी की तिथि तय की है। इसके बाद अदालत राजस्थान बहरोड़ से विधायक बलजीत यादव को नोटिस जारी करने या न करने का निर्णय लेगी।
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एडवोकेट जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि आरोप है कि मार्च 2021 में अलवर में बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने बाबा बालक नाथ योगी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और निराधार आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते बाबा बालक नाथ की मानहानि हुई है। क्योंकि बाबा बालक नाथ न केवल सांसद हैं, बल्कि मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं। उनके अनुयायियों को विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है। सांसद की तरफ से जिला अदालत में 6 सितंबर को याचिका दायर की गई थी। याचिका के बाद बाबा बालक नाथ योगी अदालत में पहुंचे और अपने बयान दर्ज करवाए। अब बाकी गवाहों के बयान दर्ज होंगे।
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