फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Youth convicted of kidnapping and rape in Rohtak gets 20 years imprisonment

Rohtak: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, यूपी के उन्नाव का है दोषी युवक

Mon, 25 Jul 2022 11:31 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 25 Jul 2022 11:31 PM IST
सार

दोषी 2019 में 13 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोषी को 12 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
Youth convicted of kidnapping and rape in Rohtak gets 20 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने सोमवार को 13 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के दोषी विजय नगर निवासी विनय को 20 साल कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मूलरूप से यूपी के उन्नाव जिले के शुक्लागंज का रहने वाला है। जुर्माना न भरने पर दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

विज्ञापन


पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर के एक युवक ने जुलाई 2019 में शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि उसकी 13 साल की भांजी बचपन से ही उसके पास रहती थी। दोपहर दो बजे वह घर से अपना बैग ठीक कराने की कहकर गई थी, लेकिन नहीं लौटी। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच पड़ताल की, लेकिन किशोरी का सुराग नहीं लग सका।
विज्ञापन


28 जुलाई को शिकायतकर्ता ने खुद ही भांजी को लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने उसके अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए। किशोरी ने बताया कि विजय नगर निवासी विनय उसे बहला-फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने केस में आईपीसी की धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सोमवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने विनय को दोषी करार दिया। आईपीसी की धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जबकि आईपीसी की धारा 363 व 366 के तहत तीन-तीन साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजा एक साथ चलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed