रोहतक: पीजीआई से नवजात के अपहरण की आरोपी महिला दोषी करार, 17 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
सोनीपत निवासी महक उर्फ ममता को 17 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। एएसजे मनपाल रमावत की अदालत में सुनवाई चल रही थी। आरोपी गोहाना की एक महिला की बेटी का अपहरण करके ले गई थी।
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हरियाणा के रोहतक में पीजीआई से तीन साल पहले नवजात बच्ची का अपहरण करने की आरोपी महिला सोनीपत निवासी महक उर्फ ममता को मंगलवार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने दोषी करार दिया है। 17 मार्च को उसे सजा सुनाई जाएगी।
जिला उप न्यायवादी अनुज दहिया ने बताया कि सोनीपत जिले के गन्नौर की एक युवती ने शिकायत दी थी कि उसका भाई गोहाना में रहता है, जिसकी पत्नी गर्भवती थी। वह अपनी भाभी की जांच करवाने के लिए 17 फरवरी 2019 को पीजीआई रोहतक आई थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसकी भाभी को वार्ड नंबर 12 में भर्ती कर लिया था। तीन दिन बाद उसकी भाभी ने बेटी को जन्म दिया।
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21 फरवरी को वह और उसकी भाभी बच्ची के साथ लेबर रूम के कमरा नंबर एक में टेस्ट करवाने जा रहे थे। करीब साढ़े 12 बजे वार्ड नंबर 2 में ऊपर चढ़ते समय उसकी भाभी की तबीयत बिगड़ गई। वह अपनी भाभी को संभालने लगी। तभी पास खड़ी एक औरत ने कहा कि बच्ची को उसे सौंप दे। उसने अनजान महिला पर भरोसा करके बच्ची दे दी। तभी 35 वर्षीय महिला उसकी एक दिन की भतीजी का अपहरण करके ले गई।
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सीसीटीवी फुटेज से पकड़ में आई महिला
पीजीआई से एक दिन की बच्ची के अपहरण से पुलिस प्रशासन सकते में आ गया। पीजीआई में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि एक महिला बच्ची को लेकर तेज गति से जा रही है। तुरंत फोटो पुलिस ने वायरल किया।
इसी बीच सोनीपत स्थित सिक्का कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार अपने एरिया में सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे थे। तभी दिल्ली कैंप में एक महिला दिखाई दी, जिसने पुलिस को देखकर चेहरा छुपा लिया। पुलिस ने वायरल फोटो से महिला के चेहरे का मिलान किया तो शक बढ़ गया।
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बयान बदलने लगी महिला, पुलिस ने लिया हिरासत में
पुलिस ने शक के आधार पर जब महिला से पूछताछ की तो उसने बार-बार बयान बदले। पहले कहा कि वह यह बच्चा पीजीआई से लेकर आई है। क्योंकि बाइक सवार महिला व पुरुष उसका बेटा ले गए और बेटी दे गए। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने राज खोल दिया। मामले की सूचना पाकर रोहतक पुलिस सोनीपत पहुंची और आरोपी को बच्ची सहित रोहतक लेकर आई।
17 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
अदालत ने मंगलवार को आरोपी महिला महक उर्फ ममता को बच्ची के अपहरण का दोषी करार दिया। वीरवार को उसकी सजा पर बहस होगी। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 व 370 के तहत मामला दर्ज हुआ था।