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पूर्व विधायक के खिलाफ हत्या का मामला: पीड़ित पक्ष की गवाही पूरी, अब 23 फरवरी से सरकारी गवाह आएंगे कोर्ट में 

Fri, 11 Feb 2022 11:16 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 11 Feb 2022 11:16 PM IST
सार

एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में पीड़ित पक्ष के दो गवाहों के भी बयान दर्ज हुए। कलानौर थाने में 2011 में महम के पूर्व विधायक सहित अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था।

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the testimony of the side of victim is complete In the murder case against the former MLA of Meham
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के रोहतक जिले के महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान के खिलाफ दर्ज हत्या के केस में शुक्रवार को एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में पीड़ित पक्ष की गवाही पूरी हो गई। अब अदालत में 34 सरकारी गवाह व एक शव की शनाख्त करने वाले गवाह के बयान दर्ज होंगे। इसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी व डॉक्टर शामिल हैं। यह प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू होगी।

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मामले के अनुसार 2011 में बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने कलानौर थाने में शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान अपने साथियों के साथ कलानौर अनाज मंडी में आए थे। मंडी में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें निगाना गांव निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई।
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कलानौर पुलिस ने पूर्व विधायक सहित दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने कई आरोपियों को क्लीनचिट दे दी, जिसे पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने अदालत में चुनौती दी। मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब केस में पूर्व विधायक सहित 17 के करीब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। 
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बचाव पक्ष के वकील ओपी चुघ ने बताया कि शुक्रवार को एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में पीड़ित पक्ष की तरफ से दो गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने सवाल-जवाब किए। पीड़ित पक्ष की गवाही पूरी हो गई है। 23 फरवरी से सरकारी गवाह अपने बयान दर्ज करवाएंगे। इसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी व चिकित्सीय स्टाफ है। इसके बाद उस व्यक्ति के भी बयान दर्ज होंगे, जिसे मृतक विष्णु के शव की शनाख्त की थी। 

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