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रोहतक: 10 साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 10 वर्ष कैद, भिवानी का रहने वाला है दोषी

Wed, 09 Feb 2022 11:25 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 09 Feb 2022 11:25 PM IST
सार

दोषी पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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Ten years imprisonment for a misdemeanor with a ten-year-old child in Rohtak
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के रोहतक जिले के थाना कलानौर इलाके में करीब 13 माह पूर्व 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने वाले भिवानी के ओबरा निवासी विकास को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह बच्चा अपने ताऊ के बेटे की शादी में आया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया। इस पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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पुलिस के मुताबिक, कलानौर थाने में दिसंबर 2020 को किसी ने सूचना दी। इसमें कहा गया कि एक बच्चे के साथ गलत काम हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से संपर्क किया। यहां 10 वर्षीय बच्चे के पिता ने कहा कि वह अपने भतीजे की शादी में आया था। बेटा ऊपर के कमरे में सो रहा था। यहीं भिवानी के ओबरा का विकास भी आया हुआ था।
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उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया है। बच्चा शाम को रोते हुए घर आया और इस बारे में बताया। इसके बाद बच्चे को अस्पताल में ले जाया गया। यहां उसका इलाज कराया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। 
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अदालत ने विकास को दोषी ठहराते हुए उसे आईपीसी की धारा 377 के तहत दस वर्ष कैद, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। इसके साथ पॉक्सो एक्ट 6 के तहत भी उसे दस वर्ष की कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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